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Sant Kabir Nagar News: 10 प्रतिशत ब्याज के साथ रकम वापस करे फर्म

Mon, 17 Jun 2024 01:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Mon, 17 Jun 2024 01:10 AM IST
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Firm should return the amount with 10 percent interest
- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने मां वैष्णो एग्रो मुखलिसपुर रोड खलीलाबाद के खिलाफ फैसला सुनाते हुए तीन लाख सत्रह रुपये ट्रैक्टर चालित हार्वेस्टर (हल) की जमा धनराशि दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साठ दिन के अंदर पीड़ित को भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही साठ हजार रुपये अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में भी देने का आदेश दिया है।


अवनि कुमार पुत्र राम लखन निवासी खरवनिया खुर्द पोस्ट बेलडूहा ने बताया कि एक ट्रैक्टर चालित हार्वेस्टर लेने के लिए तीन लाख सत्रह रुपये विपक्षी की फर्म मां वैष्णो एग्रो मुखलिसपुर रोड खलीलाबाद के प्रोपराइटर अतुल कुमार मिश्र को धनराशि का भुगतान किया। इसके बाद समय से ट्रैक्टर चालित हार्वेस्टर प्रदान नहीं किया तथा बार-बार दौड़ाया गया। विपक्षी बार-बार आश्वासन देते हुए टाल-मटोल करते रहे। आयोग ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षी को तीन लाख सत्रह रुपये 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर परिवादी को भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही परिवादी को हुई अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में साठ हजार रुपये भी देने का आदेश दिया है।
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