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लक्ष्य के अनुरूप गेहूं की खरीद सुनिश्चित करें : एडीएम
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संतकबीरनगर। एडीएम वित्त व राजस्व जयप्रकाश की अध्यक्षता में बुधवार को विकास भवन सभागार में गेहूं खरीद के संबंध में बैठक हुई। इसमें क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की अद्यतन स्थिति, प्रगति एवं किसानों की सुविधाओं आदि से जानकारी लेते हुए एडीएम ने निर्देश दिए कि लक्ष्य के अनुरूप गेहूं की खरीद सुनिश्चित की जाए।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने अवगत कराया कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में मूल्य समर्थन योजनांतर्गत 30 मार्च से संचालित गेहूं क्रय के लिए जनपद में कुल 63 क्रय केंद्र अनुमोदित किए गए हैं। इसमें खाद्य विभाग के 23, पीसीएफ के 33, पीसीयू के पांच, भाखानि के एक एवं मंडी समिति के एक क्रय केंद्र शामिल हैं।
क्रय एजेंसी पीसीएफ, यूपीएसएस, पीसीयू द्वारा स्वयं के क्रय केंद्रों के अतिरिक्त पैक्स, सहकारी क्रय-विक्रय समिति, सहकारी संघ लि., केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार एवं जिला सहकारी संघ लिमिटेड के माध्यम से गेहूं क्रय किया जाएगा। एडीएम ने बताया कि गेहूं क्रय की अवधि 30 मार्च से 15 जून तक प्रभावी रहेगी।
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रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर, शेष कार्य दिवसों एवं स्थानीय अवकाश व द्वितीय शनिवार में क्रय केंद्र खुले रहेंगे। सामान्यतः क्रय केंद्र सुबह 9:00 बजे से सायं छह बजे तक खुले रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये निर्धारित किया गया है। गेहूं की बिक्री के लिए कृषक को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पर पंजीकरण / नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
लघु एवं सीमांत कृषक यदि बिना पंजीकरण कराए क्रय केंद्र पर आते हैं तो उसका पंजीकरण / नवीनीकरण करते हुए गेहूं क्रय किया जाएगा। इस अवसर पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी कमलेश सिंह, जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश यादव, एआर को-ऑपरेटिव आनंद मिश्रा आदि उपस्थित रहे।
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जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने अवगत कराया कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में मूल्य समर्थन योजनांतर्गत 30 मार्च से संचालित गेहूं क्रय के लिए जनपद में कुल 63 क्रय केंद्र अनुमोदित किए गए हैं। इसमें खाद्य विभाग के 23, पीसीएफ के 33, पीसीयू के पांच, भाखानि के एक एवं मंडी समिति के एक क्रय केंद्र शामिल हैं।
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क्रय एजेंसी पीसीएफ, यूपीएसएस, पीसीयू द्वारा स्वयं के क्रय केंद्रों के अतिरिक्त पैक्स, सहकारी क्रय-विक्रय समिति, सहकारी संघ लि., केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार एवं जिला सहकारी संघ लिमिटेड के माध्यम से गेहूं क्रय किया जाएगा। एडीएम ने बताया कि गेहूं क्रय की अवधि 30 मार्च से 15 जून तक प्रभावी रहेगी।
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रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर, शेष कार्य दिवसों एवं स्थानीय अवकाश व द्वितीय शनिवार में क्रय केंद्र खुले रहेंगे। सामान्यतः क्रय केंद्र सुबह 9:00 बजे से सायं छह बजे तक खुले रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये निर्धारित किया गया है। गेहूं की बिक्री के लिए कृषक को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पर पंजीकरण / नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
लघु एवं सीमांत कृषक यदि बिना पंजीकरण कराए क्रय केंद्र पर आते हैं तो उसका पंजीकरण / नवीनीकरण करते हुए गेहूं क्रय किया जाएगा। इस अवसर पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी कमलेश सिंह, जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश यादव, एआर को-ऑपरेटिव आनंद मिश्रा आदि उपस्थित रहे।