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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट ने दो नामजद समेत चार पर केस दर्ज करने का दिया आदेश
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संतकबीरनगर। सीजेएम कोर्ट ने घर में घुसकर मारने-पीटने एवं अन्य मामले में दो नामजद समेत चार लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश महुली पुलिस को दिया है। कोर्ट ने अविलंब आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।
अधिवक्ता राणा रविंद्र सिंह ने बताया कि महुली क्षेत्र के भिटहा निवासी गुलाब चंद्र ने कोर्ट में तहरीर दी, जिसमें कहा कि संतोष चतुर्वेदी वर्ष-2020 में ग्राम भोतहा में बालू खदान में मैनेजर थे। पीड़ित का आरोप है कि 1,50,000 रुपये बालू के लिए आरोपी को दिए। आरोपी ने पीड़ित को बालू नहीं दिया। पीड़ित ने आरोपी से दिए रुपये वापस मांगे तो एक लाख पचास हजार रुपये का चेक दिया, जिसे बैंक में कलेक्शन के लिए जमा किया तो चेक बाउंस हो गया। पीड़ित ने कोर्ट में 138 एनआई एक्ट का वाद दाखि़ल किया।
29 मार्च सुबह साढ़े आठ बजे खेत से घर वापस आ रहा था। जैसे ही अपने गांव की पुलिया के पास पहुंचा। उसी समय संतोष चतुर्वेदी चार पहिया वाहन से आए और जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई। आरोप है कि आधे घंटे बाद संतोष चतुर्वेदी, सुशील चतुर्वेदी अन्य दो लोगों के साथ लाठी डंडा लेकर उसके घर पर चढ़ आए और अपशब्द कहने लगे। मना किया तो उसे मारने के लिए दौड़ा लिया। वह जान बचाकर घर में भागे तो आरोपी ने उसके घर में घुसकर मारपीट की और सामान तोड़ दिया।
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सूचना देने के बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने आरोपी संतोष चतुर्वेदी , सुशील चतुर्वेदी व दो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अविलंब आख्या भी प्रस्तुत करने को कहा है।
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अधिवक्ता राणा रविंद्र सिंह ने बताया कि महुली क्षेत्र के भिटहा निवासी गुलाब चंद्र ने कोर्ट में तहरीर दी, जिसमें कहा कि संतोष चतुर्वेदी वर्ष-2020 में ग्राम भोतहा में बालू खदान में मैनेजर थे। पीड़ित का आरोप है कि 1,50,000 रुपये बालू के लिए आरोपी को दिए। आरोपी ने पीड़ित को बालू नहीं दिया। पीड़ित ने आरोपी से दिए रुपये वापस मांगे तो एक लाख पचास हजार रुपये का चेक दिया, जिसे बैंक में कलेक्शन के लिए जमा किया तो चेक बाउंस हो गया। पीड़ित ने कोर्ट में 138 एनआई एक्ट का वाद दाखि़ल किया।
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29 मार्च सुबह साढ़े आठ बजे खेत से घर वापस आ रहा था। जैसे ही अपने गांव की पुलिया के पास पहुंचा। उसी समय संतोष चतुर्वेदी चार पहिया वाहन से आए और जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई। आरोप है कि आधे घंटे बाद संतोष चतुर्वेदी, सुशील चतुर्वेदी अन्य दो लोगों के साथ लाठी डंडा लेकर उसके घर पर चढ़ आए और अपशब्द कहने लगे। मना किया तो उसे मारने के लिए दौड़ा लिया। वह जान बचाकर घर में भागे तो आरोपी ने उसके घर में घुसकर मारपीट की और सामान तोड़ दिया।
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सूचना देने के बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने आरोपी संतोष चतुर्वेदी , सुशील चतुर्वेदी व दो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अविलंब आख्या भी प्रस्तुत करने को कहा है।