फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Contact increased through Facebook, bail application of two including the main accused of marrying by hiding religion rejected

Sant Kabir Nagar News: फेसबुक से संपर्क बढ़ा धर्म छिपाकर शादी करने के मुख्य आरोपी समेत दो की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 05 Oct 2023 11:01 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Oct 2023 11:01 PM IST
विज्ञापन
Contact increased through Facebook, bail application of two including the main accused of marrying by hiding religion rejected
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने धर्म छिपाकर शादी करने तथा धर्म परिवर्तन कराने के मामले के मुख्य आरोपी तथा उसके सगे भाई की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर के सिविल लाइन क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित युवती ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें कहाकि फेसबुक के माध्यम से उसकी मुलाकात गोवर्धन सैनी से हुई। जिसने बार-बार शादी का आग्रह किया तो घरवालों की रजामंदी से वह शादी को तैयार हुई। 11 दिसंबर 2020 को धूमधाम से घर,खानदान व मोहल्ले वालों के सामने छत्तीसगढ़ में शादी हुई।शादी में उसके घर वाले काफी सामान, पांच लाख नकद, ढाई लाख का जेवर दहेज में दिए ।शादी के बाद गोवर्धन सैनी उसे लेकर खलीलाबाद शहर में किराए के मकान में रहने लगा। शादी के करीब डेढ़ वर्ष बाद पीड़िता ने गोवर्धन का बैंक पासबुक देखा। जिस पर समीर खान पुत्र नूरुल हसन खान निवासी सेमरा मगहर संतकबीरनगर अंकित था। पासबुक देखकर उसे जानकारी मिली कि उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए जाति धर्म का नाम बदलकर उसे शादी के जाल में फंसाया गया है। आरोप लगाया कि समीर खान से उसने पूछा तो समीर खान उसे अपने घर ले गया, जहां उसके पिता नूरुल हसन खान ,मां सर्वरी बेगम, भाई साहिल खान ने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। यह भी आरोप लगाया की दबाव डालकर उसका नाम सादिया खातून रखने का दबाव बनाने लगे ।जब उसने विरोध किया तो और दहेज के रूप में बीस लाख रुपये मांगने का दबाव बनाने लगे।जब दहेज की मांग की पूर्ति नही हुई तब उसे पाकिस्तान के किसी मुबासिर अहमद गौरी नाम के लड़के से बेचने की बात किए ।उसे देखने आजमगढ़ से कोई व्यक्ति आया, लेकिन उसके पेट में गर्भ के कारण उसे नही खरीदा। पीड़िता ने बताया कि जबरिया नशीला पदार्थ खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत का विरोध किया और कहा कि मामला गंभीर है। मामले में मुख्य आरोपी समीर खान व साहिल खान की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed