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Sant Kabir Nagar News: पेट्रोल पंप मालिक व तीन अज्ञात पर केस दर्ज करने का आदेश
Thu, 25 Jan 2024 03:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 25 Jan 2024 03:44 AM IST
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न्यायालय सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट ने मीट में जहर देकर मारने के मामले में आरोपी बनाए गए इंडियन पेट्रोल पंप के प्रोपराइटर, मालिक तथा तीन चार अज्ञात लोगों के विरुद्ध थानाध्यक्ष बेलहर कला को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। 24 घंटे के अंदर एफआईआर की एक प्रति न्यायालय को प्रेषित करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता योगेंद्र कुमार ने बताया कि थाना बेलहर कला के ग्राम बेलवा सेंगर निवासी पीड़ित कमला सिंह ने कोर्ट में तहरीर दी। आरोप लगाया कि 13 सितंबर 2023 को आरोपियों ने पूर्व नियोजित योजना के अंतर्गत पेट्रोल पंप पर भोजन करने के लिए उसके पति विक्रम सिंह को फ़ोन करके आमंत्रित किए थे। उसके पति आरोपी के पेट्रोल पंप पर गए। वहां पर उसके पति को आरोपियों ने अपने साथ भोजन न कराकर अकेले बैठाकर भोजन करा दिया। इसके बाद घर भेज दिया। घर पहुंचने पर उसके पति की हालत बिगड़ने लगी तो उसके पति ने कहा कि आरोपियों ने मीट में कुछ खिला दिया है। उल्टी-दस्त आने पर वह अपने पति को तत्काल कैली अस्पताल बस्ती लेकर गई। वहां से पति की हालत गंभीर देखकर डाॅक्टर ने गोरखपुर रेफर कर दिया और गोरखपुर के पैडलेगंज स्थित अस्पताल में भर्ती किया। तीन दिन तक इलाज किया गया। हालत में सुधार नहीं हुआ और 17 सितंबर 2023 को लखनऊ रेफर कर दिया। वहां एक अक्तूबर को पति की मृत्यु हो गई।
पीड़ित पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति की हत्या आरोपियों ने भोजन में जहर खिलाकर की है। पीड़िता के पुत्र ने सूचना स्थानीय थाना, सीओ को दिया तथा उसने घटना की सूचना जरिए रजिस्टर्ड डाक एसपी को दिया, परंतु आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी बनाए गए राजेश अग्रहरी पुत्र प्रभुनाथ प्रोपराइटर इंडियन पेट्रोल पंप किसान सेवा केंद्र बेलवासेंगर निवासी ग्राम कैथवलिया थाना बेलहर कला के साथ तीन चार अज्ञात लोगों के विरुद्ध थानाध्यक्ष बेलहर कला को मुकदमा दर्ज नियमानुसार विवेचना करने तथा एफआईआर की एक प्रति अंदर 24 घंटे न्यायालय प्रेषित करना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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संतकबीरनगर। न्यायालय सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट ने मीट में जहर देकर मारने के मामले में आरोपी बनाए गए इंडियन पेट्रोल पंप के प्रोपराइटर, मालिक तथा तीन चार अज्ञात लोगों के विरुद्ध थानाध्यक्ष बेलहर कला को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। 24 घंटे के अंदर एफआईआर की एक प्रति न्यायालय को प्रेषित करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता योगेंद्र कुमार ने बताया कि थाना बेलहर कला के ग्राम बेलवा सेंगर निवासी पीड़ित कमला सिंह ने कोर्ट में तहरीर दी। आरोप लगाया कि 13 सितंबर 2023 को आरोपियों ने पूर्व नियोजित योजना के अंतर्गत पेट्रोल पंप पर भोजन करने के लिए उसके पति विक्रम सिंह को फ़ोन करके आमंत्रित किए थे। उसके पति आरोपी के पेट्रोल पंप पर गए। वहां पर उसके पति को आरोपियों ने अपने साथ भोजन न कराकर अकेले बैठाकर भोजन करा दिया। इसके बाद घर भेज दिया। घर पहुंचने पर उसके पति की हालत बिगड़ने लगी तो उसके पति ने कहा कि आरोपियों ने मीट में कुछ खिला दिया है। उल्टी-दस्त आने पर वह अपने पति को तत्काल कैली अस्पताल बस्ती लेकर गई। वहां से पति की हालत गंभीर देखकर डाॅक्टर ने गोरखपुर रेफर कर दिया और गोरखपुर के पैडलेगंज स्थित अस्पताल में भर्ती किया। तीन दिन तक इलाज किया गया। हालत में सुधार नहीं हुआ और 17 सितंबर 2023 को लखनऊ रेफर कर दिया। वहां एक अक्तूबर को पति की मृत्यु हो गई।
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पीड़ित पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति की हत्या आरोपियों ने भोजन में जहर खिलाकर की है। पीड़िता के पुत्र ने सूचना स्थानीय थाना, सीओ को दिया तथा उसने घटना की सूचना जरिए रजिस्टर्ड डाक एसपी को दिया, परंतु आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी बनाए गए राजेश अग्रहरी पुत्र प्रभुनाथ प्रोपराइटर इंडियन पेट्रोल पंप किसान सेवा केंद्र बेलवासेंगर निवासी ग्राम कैथवलिया थाना बेलहर कला के साथ तीन चार अज्ञात लोगों के विरुद्ध थानाध्यक्ष बेलहर कला को मुकदमा दर्ज नियमानुसार विवेचना करने तथा एफआईआर की एक प्रति अंदर 24 घंटे न्यायालय प्रेषित करना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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