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Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्यारोपी सास की जमानत अर्जी निरस्त
Tue, 15 Jul 2025 11:46 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 15 Jul 2025 11:46 PM IST
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने दहेज हत्यारोपी सास की जमानत निरस्त कर दी है। पड़ोसी देश नेपाल के ग्राम हरहरवा के रहने वाले राम लखन ने थाना दुधारा में प्रार्थना पत्र दिया कि उन्होंने अपनी लड़की रूबी की शादी विशाल बरनवाल ग्राम तिलजा थाना दुधारा के साथ 9 दिसंबर 2023 में किया था। तब से विशाल का परिवार उनकी लड़की को आए दिन मारते पीटते थे और उनकी लड़की से एक चार पहिया वाहन और तीन लाख की मांग कर रहे थे। विशाल पुत्र घनश्याम, प्रभात, घनश्याम, कविता और दीक्षा ने मिलकर उनकी बेटी रूबी की 20 मई 2025 को हत्या कर दिए। मामले में थाना दुधारा में मुकदमा पंजीकृत हुआ।
आरोपी सास ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपी सास कविता की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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आरोपी सास ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपी सास कविता की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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