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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 14 Jul 2025 11:17 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Jul 2025 11:17 PM IST
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Bail plea of accused of kidnapping and raping a minor rejected
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की को भगाने व दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दी।
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बखिरा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उसके ही गांव का आरोपी विनय विश्वकर्मा उनकी नाबालिग लड़की को बहलाकर भगा ले गया। बेटी के भगाने में आरोपी के माता पिता व उसके भाई का सहयोग है। 15 मई 2025 को थाना बखिरा पर केस दर्ज हुआ। आरोपी जून 2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
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विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी विनय विश्वकर्मा की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। संवाद
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