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Sant Kabir Nagar News: बालिका को भगाने व दुष्कर्मी के आरोपी की जमानत निरस्त

Fri, 31 Jan 2025 12:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 31 Jan 2025 12:19 AM IST
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Bail of the accused of abducting and raping a girl canceled
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने अपने साथियों के साथ मिलकर किशोरी को जबरिया भगाने तथा दुष्कर्म करने के आरोपित की जमानत निरस्त कर दी है।
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विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अभिमन्यु पाल ने बताया कि थाना बेलहर कला थानाक्षेत्र की पीड़िता की मां ने बताया कि 19 सितंबर 2024 को उसकी नाबालिग लड़की को एक आरोपी संजय समेत अन्य लोग मिलकर भगा ले ग । इस मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी संजय को पकड़कर जेल भेजा। उसने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि वह बेगुनाह बेकसूर है। 26 अक्तूबर 2024 से जिला कारागार में निरुद्ध है। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध किया और कहा कि आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। इसके बाद न्यायाधीश ने संजय कुमार की जमानत निरस्त कर दी। संवाद
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