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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
Wed, 17 Jan 2024 02:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 17 Jan 2024 02:35 AM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने चाकू दिखाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्य प्रकाश ने बताया कि थाना धनघटा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम निवासी पीड़िता की मां ने धनघटा थाना में तहरीर दी कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को जो कक्षा 12 की छात्रा है। 27 दिसंबर 2023 को दोपहर में बाजार गई थी कि गांव का 21 वर्षीय आरोपी उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज हुआ।
आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म किया है जो जघन्य अपराध है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद थाना धनघटा क्षेत्र अंतर्गत गांव निवासी 21 वर्षीय आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्य प्रकाश ने बताया कि थाना धनघटा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम निवासी पीड़िता की मां ने धनघटा थाना में तहरीर दी कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को जो कक्षा 12 की छात्रा है। 27 दिसंबर 2023 को दोपहर में बाजार गई थी कि गांव का 21 वर्षीय आरोपी उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज हुआ।
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आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म किया है जो जघन्य अपराध है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद थाना धनघटा क्षेत्र अंतर्गत गांव निवासी 21 वर्षीय आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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