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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Mon, 18 Nov 2024 11:47 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 18 Nov 2024 11:47 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और जबरिया दुष्कर्म के आरोपी युवक अजय की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। किशोरी के पिता तहरीर में बताया कि उसकी पुत्री को आरोपी, उसका भाई और मां के साथ मिलकर पूर्व षड्यंत्र के तहत बहला फुसलाकर 27 जनवरी 2024 को समय लगभग पांच बजे सुबह घर से कहीं भगा ले गया। पुत्री को आरोपी के साथ ले जाते समय देखा गया था। तलाश करने पर पता चला कि पुत्री हिमाचल प्रदेश में आरोपी के साथ है। थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी अजय के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के बाद धनघटा क्षेत्र के आरोपी अजय की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के बाद धनघटा क्षेत्र के आरोपी अजय की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।