फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Bail application of accused of raping a minor rejected

Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Tue, 18 Nov 2025 12:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 18 Nov 2025 12:23 AM IST
विज्ञापन
Bail application of accused of raping a minor rejected
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाने और जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी राहुल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन

थाना कोतवाली खलीलाबाद के एक गांव की पीड़िता की मां ने 23 सितंबर 2025 को तहरीर दी कि उसकी नाबालिग लड़की को आरोपी भगा ले गया। लड़की जेवर व 5000 रुपये भी लेकर गई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। किसी को शादी का प्रलोभन देकर भगाया नहीं है न ही किसी के साथ दुष्कर्म किया है। स्थानीय पुलिस ने उसे घर से पकड़ कर फर्जी तरीके से उसे गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया और 4 अक्तूबर 2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध किया कहा कि आरोपी पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर जबर्दस्ती दुष्कर्म का आरोप है। जमानत निरस्त करने की याचना किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं आरोपी पर लगाया गया गंभीर आरोप तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के मद्देनजर आरोपी राहुल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed