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Sant Kabir Nagar News: किशोरी से अवैध संबंध बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 23 Aug 2023 11:27 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 23 Aug 2023 11:27 PM IST
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Bail application of accused of having illegal relationship with teenager rejected
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी को एक वर्ष से लगातार अवैध संबंध बनाने और बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि पीड़ित पिता ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें कहा कि उसकी 13 वर्षीय बेटी को गोरखपुर के कैम्यिरगंज क्षेत्र का रहने वाला 30 वर्षीय आरोपी युवक करीब एक वर्ष से अवैध संबंध बनाया। उसकी बेटी को कई बार बहला फुसलाकर घर से भाग ले जाता था। बराबर उसके साथ यही घटना करता था।
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28 मई से बेटी लापता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें कहा कि वह निर्दोष है, उसे फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया है। उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है। वह कई दिनों से जिला कारागार में निरुद्ध है। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद पत्रावली का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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