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कोर्ट ने दिया आदेश
Updated Fri, 23 Nov 2018 11:58 PM IST
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जालसाजी का केस दर्ज करने का आदेश
संतकबीरनगर। जालसाजी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीप कांत मणि नें बृहस्पतिवार को मेंहदावल एसओ को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बखिरा थाना अंतर्गत रमवापुर गांव के घनश्याम ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि उनके भाई बैजनाथ जन्म से मंदबुद्धि हैं। गांव के कुछ लोगों ने एक राय होकर उनके भाई बैजनाथ की संपत्ति रजिस्ट्री करा ली। उन्होंने प्रार्थना पत्र में बताया कि संबंधित मामले की सूचना मेंहदावल थाने पर दी गई। एसपी से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण लिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दीप कांत मणि ने एसओ मेंहदावल को आरोपियों पर मुकदमा पंजीकृत कर तीन दिन के अंदर अनुपालन आख्या न्यायालय में भेजे जाने का आदेश दिया है।
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संतकबीरनगर। जालसाजी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीप कांत मणि नें बृहस्पतिवार को मेंहदावल एसओ को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बखिरा थाना अंतर्गत रमवापुर गांव के घनश्याम ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि उनके भाई बैजनाथ जन्म से मंदबुद्धि हैं। गांव के कुछ लोगों ने एक राय होकर उनके भाई बैजनाथ की संपत्ति रजिस्ट्री करा ली। उन्होंने प्रार्थना पत्र में बताया कि संबंधित मामले की सूचना मेंहदावल थाने पर दी गई। एसपी से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण लिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दीप कांत मणि ने एसओ मेंहदावल को आरोपियों पर मुकदमा पंजीकृत कर तीन दिन के अंदर अनुपालन आख्या न्यायालय में भेजे जाने का आदेश दिया है।