फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   5 lakhs embezzled in the name of selling combine machine, court ordered to register a case

Sant Kabir Nagar News: कंबाइन मशीन बेचने के नाम पर हड़पे 5 लाख, कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश

Sat, 31 Aug 2024 12:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 31 Aug 2024 12:03 AM IST
विज्ञापन
5 lakhs embezzled in the name of selling combine machine, court ordered to register a case
- पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो कोर्ट पहुंचा था पीड़ित
विज्ञापन

- कोटेशन के दौरान ही आरोपी ने ले लिए थे एडवांस में 51,000 रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट ने रुपये हड़पने के मामले में आरोपी और उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रोपराइटर बलबीर इंडस्ट्रीज के मालिक तथा उसके बेटे नवजोत उर्फ लाडी ने कंबाइन मशीन के नाम 5,00,600 रुपये का कूट रचित बिल देकर पैसे हड़प लिए थे। थाना महुली अंतर्गत गायघाट के निवासी पीड़ित उदय सिंह ने कोर्ट में तहरीर देकर कहा कि उसने पुत्र सुशील कुमार सिंह के नाम से कंबाइन मशीन लेने के लिए बलवीर इंडस्ट्रीज खातीमा रोड माता साहिब उधम सिंह नगर उत्तराखंड से कोटेशन लिया था।
कंपनी के मालिक का बेटा नवजोत उर्फ लाडी तीन जनवरी 21 को पीड़ित के घर आकर कोटेशन बिल काट कर दिया तथा एडवांस में 51,000 रुपये लिया। कंबाइन मशीन के साथ कौन-कौन सामान देना है उसकी भी रसीद दी। एक सप्ताह बाद मोबाइल नंबर से कंबाइन मशीन को दिखाया तथा अपना खाता नंबर दिया कि पांच लाख देने के बाद लोन काटकर कंबाइन मशीन दे दूंगा। पीड़ित ने विश्वास करके 5,00,600 रुपये भुगतान करने के बाद कंपनी मालिक से संपर्क किया तो कहा कि चेक से लोन कर 1,40,000 रुपया की डीडी बनवाकर लाइए। पीड़ित जब कम्पनी का कोटेशन लेकर बैंक गया तो पता चला कि बैंक में कंपनी का कोड रजिस्टर नहीं है। संपर्क करने पर कंपनी ने कहा कि शीघ्र ही कंपनी का कोड एलॉट कर दूंगा। परंतु एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कंपनी ने कोड एलॉट नहीं किया।
विज्ञापन

पीड़ित ने जब अपना जमा किया हुआ रुपया वापस मांगा तो दोनों ने इंकार कर दिया और कहा कि अगर रुपया मांगने आ गए तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। स्थानीय थाने पर सूचना तथा एसपी को डाक से सूचना दी, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। मजबूर होकर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद बलबीर इंडस्ट्रीज के मालिक तथा उसके बेटे नवजोत उर्फ लाडी निवासी खातीमा रोड नान मतता साहिब जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखंड के विरुद्ध थाना महुली पुलिस को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एक प्रति न्यायालय में प्रेषित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed