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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Whether a fine should be collected from the MP or a date should be given, a decision will be taken on Monday

Sambhal News: सांसद से जुर्माना वसूला जाए या तारीख दी जाए, सोमवार को होगा निर्णय

Fri, 02 May 2025 11:35 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 02 May 2025 11:35 PM IST
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Whether a fine should be collected from the MP or a date should be given, a decision will be taken on Monday
संभल।
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सपा के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिजली चोरी के मामले में तारीख मिलेगी या फिर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा, इस संबंध में सोमवार को निर्णय लिया जाएगा। एक्सईएन नवीन गौतम का कहना है कि अंतिम रिपोर्ट तैयार है। अवकाश के चलते कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी है। सोमवार तक इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उसके अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ेगी। 30 अप्रैल को सुनवाई की जानी थी लेकिन किसी कारण यह सुनवाई हो नहीं सकी है।दरअसल, 19 दिसंबर को सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास पर बिजली चोरी का मामला विभाग ने पकड़ा था। मौके पर 16 किलोवाट से ज्यादा भार की खपत मिली थी। जबकि सांसद जियाउर्रहमान बर्क और पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम से दो-दो किलोवाट के दो मीटर लगे थे। जिसमें कई महीने की खपत जीरो थी। जिसके चलते बिजली चोरी की आशंका गहराई। अधिकारियों ने जब मीटर की जांच कराई तो उसमें बिजली चोरी की पुष्टि हुई थी। इसके बाद बिजली विभाग द्वारा 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसी क्रम में लगातार सुनवाई चल रही है। एक्सईएन नवीन गौतम ने बताया कि सांसद को जुर्माने के मामले में तीन बार नोटिस और तीन बार समय दिया जा चुका है। अब अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई। अंतिम रिपोर्ट के बाद जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।

14 मई को आवास मामले में भी होनी है सुनवाई
संभल। सासंद के दीपा सराय स्थित आवास में हुए निर्माण को प्रशासन ने अवैध मानते हुए नोटिस जारी किया था। इस मामले में तीन बार नोटिस जारी किया जा चुका है। सांसद के अधिवक्ता के आग्रह पर आठ बार समय दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 14 मई को होनी है। एसडीएम वंदना मिश्रा इस मामले में सुनवाई कर रही हैं। एक बार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। इसके अलावा जो निर्माण हुआ है उसकी रिपोर्ट इंजीनियर द्वारा तैयार कर एसडीएम को दी जा चुकी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। 11 दिसंबर 2024 को नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर सांसद को नोटिस जारी किया गया था। जिसमें कहा था कि आवास में बिना अनुमति के नवनिर्माण किया गया है। इसका नक्शा पास भी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है।
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