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Sambhal News: आर्म्स एक्ट के दोषी को दो वर्ष की सजा

Thu, 02 Oct 2025 01:36 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Thu, 02 Oct 2025 01:36 AM IST
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Two-year sentence for Arms Act convict
चंदौसी (संभल)। न्यायालय ने थाना रजपुरा के वर्ष 2020 के अवैध शस्त्र के मामले में एक दोषी को दो वर्ष के कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई न्यायालय जेएम गुन्नौर में हुई।
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एपीओ रामविलास ने बताया कि वर्ष 2020 में थाना रजपुरा पुलिस ने बंटी उर्फ राघवेंद्र निवासी गांव बाघऊ के खिलाफ अवैध शस्त्र के पकड़ा था। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई न्यायालय जेएम गुन्नौर में हुई। न्यायालय ने बंटी उर्फ राघवेंद्र को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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