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Sambhal News: बाइक चोरी मामले में तीन वर्ष का कारावास, जुर्माना भी लगा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 07 May 2025 02:00 AM IST
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Three years imprisonment in bike theft case, fine also imposed
चंदौसी। थाना बनियाठेर में वर्ष 2022 के बाइक चोरी के मामले में न्यायालय ने एक दोषी को कठोर कारावास और 2750 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रागिनी सिंह के न्यायालय में हुई।
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पांच जुलाई 2022 को थाना बनियाठेर के तत्कालीन उप निरीक्षक चंद्रपाल सिंह ने टीम के साथ आरोपी सुनील निवासी मोहल्ला अशोकनगर थाना बनियाठेर के पास से दो चोरी की बाइक बरामद की थी। इसमें एक बुलेट और दूसरी जली हुई स्पलेंडर बाइक बरामद की। छानबीन करने पर बुलेट बाइक दिल्ली की निकली। जिसका रंग नीला था और बदल कर ग्रे रंग कर दिया गया था। साथ ही दूसरी जली हुई स्पलेंडर बाइक जो सुरजीत सिंह निवासी गांव नईमगंज बड़ा गांव थाना शाहबाद जिला रामपुर की होना पाई गई। पुलिस की पूछताछ में जली हुई बाइक बदायूं चुंगी से चोरी करने की बात स्वीकार की गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर साक्ष्य एकत्रित किए और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने अभियोजन पक्ष से साक्ष्यों के आधार पर बहस की। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने सुनील को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 2750 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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