फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Sambhal Violence: Police pasted notice on the houses of five rioters, all were identified through video

Sambhal Violence: पांच उपद्रवियों के घर पर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस, वीडियो से हुई सभी की पहचान...होगी कुर्की

Tue, 20 May 2025 09:02 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल Published by: विमल शर्मा Updated Tue, 20 May 2025 09:02 PM IST
सार

जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में शामिल पांच फरार आरोपियों समद, अता, फैजान उर्फ पिल्लू, राहिल और शारिक के घर नखासा पुलिस ने नोटिस चस्पा किए हैं। इसके साथ ही घरों के बाहर मुनादी भी कराई गई है। सभी आरोपी हिंसा, आगजनी और पुलिसकर्मियों की बाइकों को फूंकने की घटनाओं में चिन्हित किए गए हैं। 

विज्ञापन
Sambhal Violence: Police pasted notice on the houses of five rioters, all were identified through video
संभल हिंसा के आरोपियों के घर पर कुर्की नोटिस चस्पा - फोटो : संवाद

विस्तार

नखासा थाना पुलिस ने हिंदूपुरा खेड़ा निवासी समद, खग्गू सराय निवासी अता, फैजान उर्फ पिल्लू, राहिल और शारिक के घर पर बीएनएसएस की धारा 84 के तहत नोटिस चस्पा किए हैं। आरोपियों के घर के बाहर मुनादी भी कराई गई है। यदि यह आरोपी अदालत में हाजिर नहीं होते हैं तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन


असमोली सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान वीडियो और फोटो के माध्यम से की गई थी। घटना के बाद से भागे हुए हैं। इसी क्रम में कुर्की से पहले की कार्रवाई की गई है। यदि तय समय में आरोपी अदालत में हाजिर नहीं होते हैं तो कुर्की की कार्रवाई होगी।
विज्ञापन



24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल हुआ था। इसमें पांच लोगों की जान गई थी। 29 लोग घायल हुए थे। इसके बाद नखासा तिराहा और हिंदूपुरा खेड़ा में भी बवाल किया गया था। पुलिसकर्मियाें की बाइकों को फूंक दिया था। इसी घटना में यह सभी पांच आरोपी प्रकाश में आए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने गिरफ्तारी का प्रयास किया लेकिन आरोपी घटना के बाद से ही शहर छोड़कर भागे हुए हैं। इसी क्रम में अब नोटिस जारी कर अदालत ने हाजिर होने का आदेश किया है। यदि आरोपी हाजिर नहीं होते हैं तो कुर्की की कार्रवाई होनी तय है।

संभल हिंसा के दो उपद्रवियों की चार जमानत अर्जियां खारिज
संभल हिंसा के दो उपदृवियों की चार जमानत अर्जियों पर मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / एससीएसटी एक्ट रागिनी सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि कोतवाली संभल में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 336/24 के आरोपी हैदर की एक जमानत अर्जी और मुकदमा अपराध संख्या 337/24 के आरोपी फरदीनन, शाहद व हैदर की जमानत अर्जी पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / एससीएसटी एक्ट के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चारों जमानत अर्जी खारिज कर दी हैं। 





 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed