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Sambhal News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 20 Jan 2024 03:21 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 20 Jan 2024 03:21 AM IST
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Life imprisonment to murder accused
चंदौसी (संभल)। जिला एवं सत्र न्यायालय संभल स्थित चंदौसी में हत्या के मामले में थाना बहजोई में दर्ज मुकदमे के आरोपी को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल दीक्षित ने बताया कि बहजोई के गांव केशोपुर रसेटा निवासी ओमप्रकाश ने पांच सितंबर 2017 को अपने भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसका छोटा भाई भोला चार सितंबर 2017 की रात साढ़े नौ बजे खाना खाकर दुकान के सामने बनी कोठरी में सो रहा था। वह बेटे विजेंद्र छत पर जाकर सो गए। रात करीब तीन बजे उसे भाई के चीखने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने व पुत्र ने छत से नीचे झांककर देखा तो उसके भाई की कोठरी से गांव नदेली थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं निवासी भूरा खड़गवंशी भागकर जा रहा था। वह मौके पर पहुंचे तो भाई भोला खून से लथपथ चारपाई पर पड़ा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। आरोपी जिला कारागार में बंद था। इस मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल के न्यायालय में हुई। जहां न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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