{"_id":"6a9f1be2c15bae12c90fea6c","slug":"food-samples-fail-seven-shopkeepers-fined-sambhal-news-c-275-1-smbd1034-140071-2026-09-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sambhal News: खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल, सात दुकानदारों पर जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sambhal News: खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल, सात दुकानदारों पर जुर्माना
Tue, 08 Sep 2026 01:47 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
बहजोई। बीते दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए सरसों के तेल, बरफी आदि खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने के मामले में एडीएम कोर्ट की ओर से सात दुकानदारों पर जुर्माना किया गया है।
सहायक आयुक्त खाद्य मानवेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से जिले में कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए थे। सभी सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। जांच के बाद खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल मिलने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया था। अब एडीएम कोर्ट से सैंपल फेल मिलने पर संबंधित दुकानदारों पर जुर्माना किया गया है।
उन्होंने बताया कि सरसों के तेल का सैंपल फेल मिलने पर एडीएम कोर्ट की ओर से थाना संभल के मोहल्ला कोटपूर्वी के दुकानदार जयेश सिंघल पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। ये भाजपा नेता राजेश सिंघल के बेटे हैं। पनीर का सैंपल फेल मिलने पर थाना बहजोई के गांव फतेहपुर समशोई के दुकानदार अमित पर 20 हजार रुपये व थाना एंचोड़ा कंबोह के गांव पेली के दुकानदार गजराम सिंह पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
विज्ञापन
बरफी का सैंपल फेल मिलने पर थाना कुढ़ फतेहगढ़ के गांव नवादा के दुकानदार निजामुद्दीन पर पांच हजार रुपये व दूध का सैंपल फेल मिलने पर थाना असमोली के गांव कमालपुर काफूरपुर के दुकानदार मोहम्मद सालिम तथा थाना बनियाठेर के गांव गुमथल के दुकानदार प्रेमशंकर मौर्य पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
एसीएफ ने बताया कि इसी प्रकार घी का सैंपल फेल मिलने पर थाना नखासा के गांव हिंदूपुरा खेड़ा के दुकानदार मोहम्मद अब्बास पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
विज्ञापन
सहायक आयुक्त खाद्य मानवेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से जिले में कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए थे। सभी सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। जांच के बाद खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल मिलने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया था। अब एडीएम कोर्ट से सैंपल फेल मिलने पर संबंधित दुकानदारों पर जुर्माना किया गया है।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि सरसों के तेल का सैंपल फेल मिलने पर एडीएम कोर्ट की ओर से थाना संभल के मोहल्ला कोटपूर्वी के दुकानदार जयेश सिंघल पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। ये भाजपा नेता राजेश सिंघल के बेटे हैं। पनीर का सैंपल फेल मिलने पर थाना बहजोई के गांव फतेहपुर समशोई के दुकानदार अमित पर 20 हजार रुपये व थाना एंचोड़ा कंबोह के गांव पेली के दुकानदार गजराम सिंह पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
विज्ञापन
बरफी का सैंपल फेल मिलने पर थाना कुढ़ फतेहगढ़ के गांव नवादा के दुकानदार निजामुद्दीन पर पांच हजार रुपये व दूध का सैंपल फेल मिलने पर थाना असमोली के गांव कमालपुर काफूरपुर के दुकानदार मोहम्मद सालिम तथा थाना बनियाठेर के गांव गुमथल के दुकानदार प्रेमशंकर मौर्य पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
एसीएफ ने बताया कि इसी प्रकार घी का सैंपल फेल मिलने पर थाना नखासा के गांव हिंदूपुरा खेड़ा के दुकानदार मोहम्मद अब्बास पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।