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सजल हत्याकांड में तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध
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सहारनपुर। चर्चित सजल हत्याकांड में फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। अदालत में विचाराधीन इस मामले में तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है। अब सजा पर सुनवाई होगी, जिसके लिए 23 फरवरी की तारीख अदालत ने लगाई है।
शहर के सदर थाना क्षेत्र में रहने वाले उद्यमी विजय सड़ाना के पुत्र सजल (16 वर्षीय) का 26 जनवरी 2009 को अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद दो फरवरी को सजल का शव ढमोला नदी किनारे जूट के बैग में मिला था। बाद में पुलिस ने इस वारदात का खुलासा कर हरवीर, उदयवीर, सुधीर सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या - 12) में चला। पत्रावली का अवलोकन कर साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी हरवीर, उदयवीर और सुधीर को दोषी पाया। शनिवार को इस मामले में तारीख थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील यादव ने बताया कि मामले में सजा पर 23 फरवरी को अदालत में सुनवाई होगी।
- मांगी गई थी परिजनों से फिरौती
सजल के आरोपियों ने करीब 30 लाख रुपये फिरौती की मांग की थी। सजल के मोबाइल फोन से उसके परिजनों से आरोपियों ने संपर्क बनाकर रखा था। इसके बाद वह फोन स्विच ऑफ कर दिया था और फिर दूसरे नंबर से कॉल की थी।
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शहर के सदर थाना क्षेत्र में रहने वाले उद्यमी विजय सड़ाना के पुत्र सजल (16 वर्षीय) का 26 जनवरी 2009 को अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद दो फरवरी को सजल का शव ढमोला नदी किनारे जूट के बैग में मिला था। बाद में पुलिस ने इस वारदात का खुलासा कर हरवीर, उदयवीर, सुधीर सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या - 12) में चला। पत्रावली का अवलोकन कर साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी हरवीर, उदयवीर और सुधीर को दोषी पाया। शनिवार को इस मामले में तारीख थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील यादव ने बताया कि मामले में सजा पर 23 फरवरी को अदालत में सुनवाई होगी।
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- मांगी गई थी परिजनों से फिरौती
सजल के आरोपियों ने करीब 30 लाख रुपये फिरौती की मांग की थी। सजल के मोबाइल फोन से उसके परिजनों से आरोपियों ने संपर्क बनाकर रखा था। इसके बाद वह फोन स्विच ऑफ कर दिया था और फिर दूसरे नंबर से कॉल की थी।
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