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Saharanpur News: आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
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अदालत से
सहारनपुर। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है। आरोपी पुरुषोत्तम दास ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी।
वादी सुधा ने थाना बड़गांव में तहरीर दी थी कि उसके भाई बालेंद्र व विजेंद्र पर 27 मई 2026 को विपक्षीगण पुरुषोत्तम उर्फ पप्पू, सुखबीर त्यागी, गौरव व अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने खेत की मेड़ व घास रखने को लेकर लाठी-डंडों एवं धारदार हथियारों से हमला किया था। शोर मचाने पर गांव के ही लोगों के आने पर विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी ने जमानत के लिए अदालत में याचिका दाखिल की।
बताया कि वह निर्दोष है। इस मामले में रंजिशन झूठा फंसाया है। वह 60 वर्षीय बीमार है। अभियोजन पक्ष ने जमानत दिए जाने का विरोध किया। दलील दी कि चिकित्सीय परीक्षण आख्या में बालेंद्र के शरीर के कई हिस्सों पर चोट आई है। बालेंद्र व बिजेंद्र ने भी अपने बयान में घटना का समर्थन किया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है।
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सहारनपुर। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है। आरोपी पुरुषोत्तम दास ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी।
वादी सुधा ने थाना बड़गांव में तहरीर दी थी कि उसके भाई बालेंद्र व विजेंद्र पर 27 मई 2026 को विपक्षीगण पुरुषोत्तम उर्फ पप्पू, सुखबीर त्यागी, गौरव व अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने खेत की मेड़ व घास रखने को लेकर लाठी-डंडों एवं धारदार हथियारों से हमला किया था। शोर मचाने पर गांव के ही लोगों के आने पर विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी ने जमानत के लिए अदालत में याचिका दाखिल की।
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बताया कि वह निर्दोष है। इस मामले में रंजिशन झूठा फंसाया है। वह 60 वर्षीय बीमार है। अभियोजन पक्ष ने जमानत दिए जाने का विरोध किया। दलील दी कि चिकित्सीय परीक्षण आख्या में बालेंद्र के शरीर के कई हिस्सों पर चोट आई है। बालेंद्र व बिजेंद्र ने भी अपने बयान में घटना का समर्थन किया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है।
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