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यूपी: सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी खारिज, दस साल पहले सरसावा में जाम लगाने पर हुआ था मुकदमा दर्ज

Fri, 04 Feb 2022 07:06 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Fri, 04 Feb 2022 07:06 PM IST
सार

कोर्ट ने सपा नेता नाहिद हसन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बताया गया कि दस साल पहले नाहिद हसन ने अपने सौ-डेढ़ सौ समर्थकों के साथ थाना सरसावा के सामने धरना दिया था। इसी मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था।

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The court has rejected the bail application of SP MLA Nahid Hasan in a 10-year-old case in Saharanpur
सपा नेता नाहिद हसन। - फोटो : amar ujala

विस्तार

सहारनपुर में एसीजेएम अमित कुमार ने सरसावा में सड़क पर धरना देकर अवरुद्ध करने के दस साल पुराने मामले में वांछित कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार पांच जुलाई 2012 को नकुड़ रोड सरसावा में कब्रिस्तान को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। मामले की जानकारी पाकर एक पक्ष की ओर से नाहिद हसन अपने सौ-डेढ़ सौ समर्थकों के साथ थाना सरसावा पर पहुंचे। थाने के सामने धरना देकर बैठ गए थे। जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। इससे कांवड़ यात्रा में भी बाधा उत्पन्न हुई। सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ गया। इसके साथ ही थाने की संपत्ति को भी क्षति पहुंचाई गई। पुलिस की ओर से इस मामले में नाहिद हसन समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया था। 
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इस मामले में आरोपी दस लोगों की जनवरी 2013 में जिला न्यायालय से जमानत हो गई थी, लेकिन नाहिद हसन उपस्थित नहीं हुए थे। वह उसी समय से वांछित चल रहे थे। मुजफ्फरनगर जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन ने गुरुवार को अधिवक्ता के माध्यम से एसीजेएम कोर्ट में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र दिया। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि एसीजेएम अमित कुमार ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

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