उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक भूमाफिया और उसके भाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने दोनों भाइयों की करीब दो करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर की।
भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: बीएमडब्ल्यू कार समेत दो करोड़ की संपत्ति कुर्क, सपा-बसपा से आरोपी के कनेक्शन
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विनोद पर 21, दिनेश पर 12 मुकदमे
भूमाफिया विनोद शर्मा और दिनेश शर्मा के खिलाफ जिले के थाना देवबंद, बड़गांव, सदर बाजार आदि में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें रंगदारी मांगने, धोखाधड़ी एवं फर्जीवाड़ा के भी मामले हैं।
एसपी सिटी राजेश कुमार के मुताबिक, आरोपी विनोद शर्मा पर 21 और दिनेश शर्मा के खिलाफ 12 आपराधिक मामले विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं।
सफेदपोशों से संबंध बनाने में माहिर विनोद
भूमाफिया विनोद शर्मा पर दर्ज मामले सुर्खियों में रहे हैं। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर उसने अकूत संपत्ति अर्जित की। इस संपत्ति को बचाने और अपना रसूख कायम रखने के लिए वह सफेदपोशों के संपर्क में भी खूब रहा। राजनीतिक लोगों को अपने घर पर भी बुलाता रहा है। इसके अलावा ब्राह्मण समाज को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए भी संगठन बनाया हुआ था। इतना ही नहीं, प्रदेश में जब बसपा की सरकार आई तो वह बसपा नेताओं से नजदीकी बना लेता था तो सपा की सरकार आने पर सपा के नेताओं का करीबी बन बैठा था। सहारनपुर और शामली जिले में ब्राह्मण समाज का सम्मेलन कर खुद को सियासी मुकाम पर पहुंचाने की भी खूब कोशिशें कीं। कुर्क की गई अचल संपत्तियों का बाजार मूल्य कई गुना अधिक है।
यह संपत्ति हुई कुर्क
-- 486.99 वर्ग मीटर देवबंद में मंगलौर चौकी के निकट
-- 230.58 वर्ग मीटर जमीन पर बसंत विहार में बना मकान
-- 196.72 वर्ग मीटर जमीन बसंत विहार में
-- 0.1730 हेक्टेयर जमीन ग्राम बडूली नया गांव देवबंद
-- 0.0410 हेक्टेयर जमीन ग्राम बड़ूली में
-- एन्यूर मस्टर्ड आयल उद्योग की फर्म जो ग्राम बड़ूली माजरा में है।
-- कार बीएमडब्ल्यू
विनोद शर्मा का कहना है कि उनके और उनके भाई के खिलाफ फर्जी मुकदमे में हैं। जो संपत्ति कुर्क की गई है, वह पैतृक है और बैंक से ऋण लेकर खरीदी गई है, जो गैंगस्टर एक्ट में कुर्क नहीं हो सकती है। नियमों के खिलाफ प्रशासन ने यह कार्रवाई की है।