फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur: Mining mafia Haji Iqbal did not get relief from Supreme Court, petition dismissed

UP: खनन माफिया हाजी इकबाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

Thu, 02 Jun 2022 10:32 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 02 Jun 2022 10:32 PM IST
सार

खनन माफिया हाजी इकबाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर दायर की गई याचिका खारिज कर दी गई है।

विज्ञापन
Saharanpur: Mining mafia Haji Iqbal did not get relief from Supreme Court, petition dismissed
हाजी इकबाल - फोटो : amar ujala

विस्तार

सहारनपुर के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को उच्चतम न्यायालय से कोई राहत नहीं मिल सकी। उच्चतम न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक आदि को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया।

विज्ञापन


पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से विगत दिनों याचिका दायर कर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परमादेश के तहत राज्य सरकार को निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी। जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है। ग्लोकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मोहम्मद इकबाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रार्थना की गई कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया जाए कि उसे उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित ना किया जाए और निर्धारित प्रक्रिया के अलावा अन्य तरीके से गिरफ्तार न किया जाए। 
विज्ञापन


राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता व उसके रिश्तेदारों के परिवार को परेशान न किया जाए और यह भी निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता को झूठी मुठभेड़ में न मारा जाए और ग्लोकल यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में काम करने की अनुमति दी जाए। इस याचिका पर 31 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय के दो सदस्य कोरम न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी एवं न्यायमूर्ति बीवी नागरथन ने सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसी अस्पष्ट बातों पर विचार करने के लिए न्यायालय इच्छुक नहीं है, याचिका खारिज की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: UP: प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा खेल, अब खुल रही घोटाले की पोल, कर्मचारियों ने भी खड़े किए तीन मंजिला मकान

हाईकोर्ट से गैंगस्टर एक्ट के मामले में मिली हुई है दो माह की राहत
पूर्व एमएलसी खनन माफिया हाजी इकबाल एसोसिएट की एसएसपी आकाश तोमर द्वारा एसआईटी से जांच कराई जा रही है। पुलिस हाजी इकबाल और उनके चारो बेटों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर चुकी है। हाजी इकबाल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी हो चुका है। पुलिस उनके दो बेटों अलीशान और जावेद के अलावा उनके नौकर नसीम को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस अब हाजी इकबाल और उनके भाई महमूद अली और बाकी दोनों बेटों की तलाश में लगी है। 

यह भी पढ़ें: PHOTOS: अंजुम की हत्या का खौफनाक राज, प्रेम संबंध में हुई थी मर्डर की वारदात, आरोपी ने उगला पूरा सच

गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के जरिए पुलिस प्रशासन हाजी इकबाल की 128 करोड़ की 174 बेनामी संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई कर चुका है। हालांकि गैंगस्टर एक्ट के इसी मुकदमे में हाईकोर्ट इलाहाबाद ने दो माह तक हाजी इकबाल और उनके बेटों के खिलाफ दंडनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed