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Saharanpur: पत्नी के हत्यारे को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा, गला दबाकर मारा था, सामने आई थी ये वजह

Wed, 19 Aug 2026 07:44 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 19 Aug 2026 07:44 PM IST
सार

देवबंद के जगदेई गांव में अरुण ने अपनी पत्नी कविता की हत्या कर दी थी। घर में ही शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि गला दबाकर मारा गया है। बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 

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Saharanpur: Court sentences wife's killer to life imprisonment; she was strangled to death
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : X/fazenda_dom_pedro

विस्तार

आठ साल पूर्व पत्नी की गला घोटकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जगदेई गांव निवासी पति अरुण को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा की सुनाई है।
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गांव जगदेई निवासी अरुण की शादी बड़गांव थाना क्षेत्र के गांव सावंतखेड़ी निवासी देशराज की बेटी कविता के साथ हुई थी। शादी के करीब साढ़े चार माह बाद 25 अगस्त 2018 को अरुण ने दहेज में एक लाख रुपये और बाइक की मांग पूरी न होने पर पत्नी कविता की घर के अंदर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। किसी व्यक्ति ने फोन पर कविता के मायके वालों को जानकारी दी थी। परिजन कविता की ससुराल पहुंचे, जहां उन्हें कविता का शव घर के अंदर पड़ा मिला।
 
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मृतका के पिता देशराज ने थाना देवबंद में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कविता की मौत गला दबाने के कारण होने की पुष्टि हुई थी। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा था। बुधवार को इस मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र नाथ सिंह ने फैसला सुनाया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अरुण को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी। अर्थदंड न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
 
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