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सहारनपुर: हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास, 24 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
Wed, 28 Sep 2022 09:14 PM IST
कपिल kapil
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Published by: कपिल kapil
Updated Wed, 28 Sep 2022 09:14 PM IST
सार
हत्या के मालमे में अदालत ने चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 24 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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विस्तार
सहारनपुर में हत्या के मामले में दोषी पाए गए चार लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 24 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया कि एक जून 2014 को ग्राम गंगदासपुर निवासी ओमपाल अपने खेतों पर जा रहा था। तभी, देवबंद-मंगलौर रोड पर गंगदासपुर जाने वाली सड़क पर मिरगपुर निवासी रफल सिंह, सुरेश, बलिस्टर और मामचंद ने ओमपाल को घेर कर उनके खेतों का पानी काटने का आरोप लगाते हुए रायफल और तमंचा से फायर कर दिया था। गोली लगने से ओमपाल की मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट ओमपाल के भतीजे सुभाष ने कोतवाली देवबंद में दर्ज कराई थी।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस ने विवेचना उपरांत रफल सिंह, सुरेश, बलिस्टर, मामचंद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन ललित नारायण झा ने रफल सिंह, सुरेश, बलिस्टर, मामचंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर 24 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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