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पोर्टल पर पंजीकरण कराएं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक
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सहारनपुर। मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना और मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगारों का सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ 45 प्रकार के काम करने वाले श्रमिक प्राप्त कर सकते हैं।
उप श्रमायुक्त शक्तिसेन मौर्य ने बताया कि श्रमिक को पंजीकरण शुल्क 60 रुपये जमा करना होगा। इसमें 10 रुपये पंजीकरण शुल्क एवं पांच वर्षों के लिए 10 रुपये प्रतिवर्ष की दर से अंशदान शामिल है। कामगार आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं एक फोटो के साथ बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु होने अथवा दिव्यांग होने की दशा में उनके वारिस को अधिकतम दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत कामगार एवं उनके परिजनों को पांच लाख रुपये तक कैशलैश इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इनको मिलेगा योजना का लाभ
उप श्रमायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत धोबी, मोची, दर्जी, माली, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूडा बीनने वाला, हाथ का ठेला चलाने वाला, फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, चाय, चाट ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, कुली जनरेटर एवं लाइट उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल एवं साइकिल मरम्मत करने वाले, गैराज कर्मकार आदि शामिल हैं।
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पंजीकरण नंबर सत्यापित कराएं श्रमिक
सहारनपुर। आपदा राहत धनराशि प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार आधार कार्ड से पंजीकरण नंबर को सत्यापित कराएं। जिससे एक हजार रुपये की राशि सीधे श्रमिक के खाते में पहुंच सके।
उप श्रमायुक्त शक्ति सेन मौर्य ने कहा कि सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक श्रम कार्यालय या जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपना सत्यापन करा लें। इसमें अपना पूरा विवरण वही भरें जो आधार कार्ड में अंकित है।
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उप श्रमायुक्त शक्तिसेन मौर्य ने बताया कि श्रमिक को पंजीकरण शुल्क 60 रुपये जमा करना होगा। इसमें 10 रुपये पंजीकरण शुल्क एवं पांच वर्षों के लिए 10 रुपये प्रतिवर्ष की दर से अंशदान शामिल है। कामगार आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं एक फोटो के साथ बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु होने अथवा दिव्यांग होने की दशा में उनके वारिस को अधिकतम दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत कामगार एवं उनके परिजनों को पांच लाख रुपये तक कैशलैश इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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इनको मिलेगा योजना का लाभ
उप श्रमायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत धोबी, मोची, दर्जी, माली, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूडा बीनने वाला, हाथ का ठेला चलाने वाला, फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, चाय, चाट ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, कुली जनरेटर एवं लाइट उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल एवं साइकिल मरम्मत करने वाले, गैराज कर्मकार आदि शामिल हैं।
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पंजीकरण नंबर सत्यापित कराएं श्रमिक
सहारनपुर। आपदा राहत धनराशि प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार आधार कार्ड से पंजीकरण नंबर को सत्यापित कराएं। जिससे एक हजार रुपये की राशि सीधे श्रमिक के खाते में पहुंच सके।
उप श्रमायुक्त शक्ति सेन मौर्य ने कहा कि सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक श्रम कार्यालय या जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपना सत्यापन करा लें। इसमें अपना पूरा विवरण वही भरें जो आधार कार्ड में अंकित है।