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हत्या के मामले में एक को उम्रकैद

Thu, 22 Sep 2022 11:27 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Sep 2022 11:27 PM IST
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One gets life imprisonment in murder case
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-9 महेश कुमार ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए जनपद फिरोजाबाद निवासी नवाब को आजीवन कारावास और 31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि 13 सितंबर 2017 को फिरोजाबाद निवासी रामसेवक गुप्ता यहां भगत सिंह मार्ग स्थित प्रकाश होटल में रुके हुए थे। सुबह 8:30 बजे एक व्यक्ति रामसेवक गुप्ता से मिलने आया और वह एक घंटे तक रामसेवक गुप्ता के कमरे में रहा। अचानक कमरे से निकलकर बाहर भागा पीछे-पीछे रामसेवक गुप्ता चीखते चिल्लाते आए और नीचे गिर गए। उनकी गर्दन कटी हुई थी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट प्रकाश होटल के मालिक अरविंद कुमार मित्तल ने अज्ञात के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में दर्ज कराई थी।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने फिरोजाबाद निवासी नवाब के खिलाफ धारा हत्या, लूट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर नवाब को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 9 महेश कुमार ने नवाब को हत्या की धारा में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 394 में एक साल कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड धारा 411 में एक साल का कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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