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Saharanpur: रेत व बोल्डर का अवैध खनन करने वालों को नोटिस जारी, जमा नहीं कराए 7.71 लाख रुपये तो होगी वसूली

Wed, 12 Oct 2022 11:06 PM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Wed, 12 Oct 2022 11:06 PM IST
सार

सहारनपुर में यमुना नदी में रेत एवं बोल्डर के अवैध खनन करने में शामिल चार लोगों को 7.71 लाख रुपये जमा कराने का नोटिस जारी किया गया है। यदि यह रकम जमा नहीं कराई तो वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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Notice issued to illegal mining of sand and boulders
खनन के दौरान डंपर में मिट्टी भरती जेसीबी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र ने तहसील बेहट क्षेत्र के गांव असलमपुर बरथा के पास यमुना नदी में किए गए रेत एवं बोल्डर के अवैध खनन करने में शामिल चार लोगों को 7.71 लाख रुपये जमा कराने का नोटिस जारी किया है। यह धनराशि तुरंत जमा कराने के लिए कहा है। अन्यथा इनके खिलाफ भू राजस्व की भांति नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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अपर जिलाधिकारी ने बताया कि गांव असलमपुर बरथा में यमुना नदी के खसरा नंबर-एक में रेत एवं बोल्डर का अवैध खनन किए जाने की शिकायत मिली थी। एसडीएम बेहट दीपक कुमार ने तहसीलदार से जांच कराई। जांच के दौरान अवैध खनन होना पाया गया।
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तहसीलदार बेहट की जांच आख्या में बताया गया, कि यह अवैध खनन पप्पन पुत्र राम स्वरूप निवासी गांव टटोहल, असर पुत्र मेंहदी, अतीक व अरशद निवासीगण गांव नानौली द्वारा किया जा रहा है।

करीब 166.519 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 696 घन मीटर रेत एवं बोल्डर का अवैध खनन किया गया है। इसलिए इन चारों पर रेत पर देय रॉयल्टी शुल्क 45240 रुपये, खनिज मूल्य 2,71,440 रुपये व पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इन सभी को नोटिस जारी कर कुल 7,71,440 रुपये तुरंत जमा कराने के आदेश दिए गए है। अन्यथा इनके खिलाफ भू-राजस्व की भांति नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

बिना प्रपत्र के तीन ट्रक पकड़े, नोटिस जारी
खनन विभाग ने बेहट तहसील क्षेत्र में जांच के दौरान बिना प्रपत्र के अवैध रुप से खनन ले जा रहे तीन ट्रकों को पकड़ा है। ट्रक मालिकों और फर्म को विभाग की ओर से नोटिस जारी किए गए है।

खान अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि दो ट्रक चंदेल ट्रेडर्स सकौती टांडा, मेरठ के और एक ट्रक रियावली नंगला बुढ़ाना मुजफ्फरनगर का है। नोटिस जारी कर तीनों को क्रमश: 38200 रुपये, 37540 और 34750 रुपये जुर्माने के जमा करने के आदेश दिए गए है।

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