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Saharanpur News: अपहरण कर युवती की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Sun, 07 Apr 2024 01:57 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sun, 07 Apr 2024 01:57 AM IST
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सहारनपुर। नकुड़ क्षेत्र में अपहरण के बाद युवती की हत्या करने वाले दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया आठ दिसंबर 2014 को ग्राम सिरसला निवासी अब्दुल कलाम ने कोतवाली नकुड में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब्दुल कलाम ने बताया था कि उसकी बेटी गुलजमानी का गांव में ही रहने वाले हैदर ने अपहरण कर हत्या कर दी। हैदर ने शव कहीं छिपा दिया था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 कल्पना पांडेय ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर हत्या के दोषी हैदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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