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Saharanpur News: पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास
Fri, 22 Sep 2023 12:25 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 22 Sep 2023 12:25 AM IST
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देवबंद। साढ़े पांच साल पूर्व हाशिमपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उसके पति को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि देवबंद के हाशिमपुरा गांव निवासी अमरजीत पुत्र मैनपाल की शादी 19 फरवरी 2018 को थानाभवन (शामली) के गांव नौजल निवासी राजकुमार की पुत्री रीनू के साथ हुई थी। 30 मई 2018 को रीनू की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। रीनू के फूफा राजकुमार पुत्र चुन्नीलाल ने उसके ससुरालियों द्वारा दहेज की मांग पूरी न करने पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। न्यायालय में गवाही दौरान साक्षीगण पक्षद्रोही हो गए थे। किंतु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट व अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निधि ने आरोपी पति अमरजीत को अपनी पत्नी रीनू की गला दबाकर हत्या करने का दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि देवबंद के हाशिमपुरा गांव निवासी अमरजीत पुत्र मैनपाल की शादी 19 फरवरी 2018 को थानाभवन (शामली) के गांव नौजल निवासी राजकुमार की पुत्री रीनू के साथ हुई थी। 30 मई 2018 को रीनू की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। रीनू के फूफा राजकुमार पुत्र चुन्नीलाल ने उसके ससुरालियों द्वारा दहेज की मांग पूरी न करने पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया था।
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पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। न्यायालय में गवाही दौरान साक्षीगण पक्षद्रोही हो गए थे। किंतु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट व अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निधि ने आरोपी पति अमरजीत को अपनी पत्नी रीनू की गला दबाकर हत्या करने का दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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