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विवाहिता की हत्या में पति, सास-ससुर को उम्रकैद

Sat, 26 Feb 2022 12:14 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Feb 2022 12:14 AM IST
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Husband, mother-in-law get life imprisonment for killing married woman
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश-8 अपर्णा पांडे ने विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास और ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। चार साल पहले विवाहिता तरन्नुम को जिंदा जला कर मार दिया था।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार शामली जनपद के थानाभवन थाना क्षेत्र के गांव मसावी निवासी तरन्नुम की शादी 2008 में सहारनपुर के मोहल्ला पत्थर वाला शिव धाम कॉलोनी खाता खेड़ी निवासी नसीम के बेटे नदीम के साथ हुई थी। आरोप है कि कम दहेज की मांग को लेकर ससुराल वाले तरन्नुम का उत्पीड़न करते थे। 15 अप्रैल 2018 को ससुराल वालों ने उसकी जला कर हत्या कर दी थी। मृतका के भाई खलील की ओर से मंडी थाने पर पति नदीम, ससुर नसीम और सास साजो के खिलाफ हत्या और दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-8 अपर्णा पांडे की कोर्ट में हुई। गवाह और सबूत के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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