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Saharanpur News: लखनौती किले को खाली करने पर हाईकोर्ट ने दिए यथास्थिति के आदेश

Thu, 28 Aug 2025 12:55 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 28 Aug 2025 12:55 AM IST
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High court gave status quo order on vacating Lakhnauti fort
लखनौती के किले में पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम - फोटो : स्रोत : संस्थान
गंगोह(सहारनपुर)। लखनौती के ऐतिहासिक किले के आवासीय परिसर को खाली करने के लिए प्रशासन ने बुधवार तक का समय दिया था। इसी बीच किले में काबिज लोग हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए। हाईकोर्ट ने मामले को सुनते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अदालत ने हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन माह का समय दिया है।
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बता दें कि कई दशकों से किले में रह रहे फरजंद अली, शाह हसन, मोहम्मद कारिब, मोहम्मद शारिब और मोहम्मद कुमैल के कब्जे को उपजिलाधिकारी न्यायालय ने अवैध बताया था। इसके बाद 18 अगस्त को अदालत ने उपजिलाधिकारी सदर के आदेश को बरकरार रखा था। इसके बाद प्रशासन ने किला खाली कराने की कवायद शुरू कर दी। उधर, किले में रह रहे लोगों ने निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। रविवार को नोटिस चस्पा करने के बाद, सोमवार को किले के दोनों गेट पर राजकीय संपत्ति होने के बोर्ड लगा दिया था। इसके बाद परिसर में रह रहे लोगों ने जगह खाली करने के लिए समय मांगा था। प्रशासन ने बुधवार तक का समय दिया था। इसी बीच निवासियों ने हाईकोर्ट से आदेश प्राप्त कर लिया। एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेशानुसार किले की वर्तमान स्थिति यथावत रखी जाएगी। प्रशासन कोर्ट की अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेगा।
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- देर शाम किले में पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम
हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद प्रशासन ने किले को खाली कराने की कार्रवाई को रोक दिया। इसके बाद देर शाम पुलिस प्रशासन की टीम किले में पहुंची और लोगों से बातचीत की।
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