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Saharanpur News: अपहरण के दोषी दंपती समेत चार को आजीवन कारावास

Sat, 17 May 2025 12:34 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 May 2025 12:34 AM IST
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Four people including a couple convicted of kidnapping sentenced to life imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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सहारनपुर। अपहरण के दोषी दंपती समेत चार लोगों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर एक लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वादी मुस्तकीम ने 24 फरवरी 2017 को थाना मंडी में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि उनका 12 वर्षीय बेटा जकी मेडिकल स्टोर से दवाई लेने गया था। जब वह काफी देर तक नहीं आया तो वह उसकी तलाश में अपने भाई सलीम के साथ बाहर देखने आए। दो बाइक सवार मेरे बेटे जकी को उठाकर ले गए। इसके बाद उन्हें फोन पर बेटे को छोड़ने की एवज में 20 लाख रुपये देने की धमकी दी गई।
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मामले की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों शिवचरण उर्फ जिया निवासी थाना कुतुबशेर, सामिल तेली निवासी मोहल्ला सिराज काॅलोनी थाना मंडी, ललिता पत्नी शिवचरण निवासी थाना कुतुबशेर और सुंदर निवासी ग्राम कोलागढ़ के मामला दर्ज किया।
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जांच के बाद मामले की चार्जशीट अदालत में पेश की। अपर सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या-14 आराधना शुक्ला ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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