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ट्रेन में लूटपाट करने वाले को सजा

Fri, 12 Aug 2022 12:33 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Aug 2022 12:33 AM IST
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Five years imprisonment for robbing a train
ट्रेन में लूटपाट करने वाले को पांच साल का कारावास
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सहारनपुर। ट्रेन में में नशीला पदार्थ मिली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर लूटने वाले ग्राम अगोना जिला अमेठी निवासी दिनेश को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष नंबर-1 वीके लाल ने पांच साल के कारावास व नौ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 मार्च 2015 को गाजियाबाद निवासी सुरेंद्र कुमार रुड़की से देहरादून एक्सप्रेस में गाजियाबाद जा रहे थे। सहारनपुर में एक व्यक्ति ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसे पीकर वे बेहोश हो गए। गाजियाबाद में होश आने पर उसे उसका बैग और पांच हजार रुपये गायब मिले। मामले की रिपोर्ट सुरेंद्र कुमार के भाई अशोक कुमार ने जीआरपी थाना गाजियाबाद में दर्ज कराई थी।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया कि मामले को सहारनपुर जीआरपी थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। जिसकी विवेचना के उपरांत सात अप्रैल 2015 को जीआरपी पुलिस ने दिनेश को सहारनपुर स्टेशन के प्लेटफार्म से गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष नंबर एक वीके लाल ने दिनेश को पांच साल के कारावास और नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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