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पराली जलाने पर देना होगा 15 हजार का जुर्माना

Wed, 14 Oct 2020 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2020 12:06 AM IST
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Fines of up to 15 thousand will be paid for burning stubble
रामपुर मनिहारान। जन जागरूकता अभियान के तहत तहसील मुख्यालय पर एडीएम (प्रशासन) एसबी सिंह ने पराली, गन्ने की पाती व सूखा कूड़ा जलाने से वायु मंडल के दूषित होने तथा मिट्टी के लाभदायक खनिज तत्व के नष्ट होने की जानकारी ग्रामीणों को दी। साथ ही चेताया कि यदि किसी ने फसल अवशेष जलाए तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई होगी। इसके तहत ढाई हजार से 15 हजार रुपये तक जुर्माना भी वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रगतिशील किसानों को सरकार की तरफ से अनुदान पर कृषि उपकरण दिए जाएंगे। उन्नत शील कृषि उपकरणों के प्रयोग से पराली, धान थूड बिना जलाए ही नष्ट हो जाएंगे। एसडीएम देवेंद्र कुमार पांडेय ने कहा सहकारिता, गन्ना विभाग और पंचायत विभाग के माध्यम से उन्नतशील कृषि उपकरण मल्चर, हारवेस्टर आदि खरीदे जा रहे हैं जो किसानों को किराये पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
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