सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यदि किसी का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, वह उसका निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में करा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद की सभी तहसीलों में होगा।
मंगलवार को दीवानी न्यायालय परिसर से जनपद न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, तलाक के प्रकरण को छोडकर वैवाहिक वाद, लघु शमनीय वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, दीवानी वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, एमवी एक्ट, ई-चालान के वाद, उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय में लंबित भू राजस्व के वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। ऐसे वादों से संबंधित वादकारी संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवा सकते हैं। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार, पीठासीन अधिकारी एमएसी ट्रिब्यूनल अनुपम कुमार, सुभाष चन्द्र अपर जिला जज आदि मौजूद रहे। इस दौरान सिविल कोर्ट परिसर में कार्यरत समस्त न्यायिक अधिकारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय सैनी, अरविंद शर्मा आदि मौजूद रहे।