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रेक्टीफाइड शराब बेचने पर दो लोगों को उम्रकैद की सजा
अमर उजाला / ब्यूरो/ सहारनपुर
Updated Wed, 09 Nov 2016 01:50 AM IST
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सहारनपुर। नानौता थाना क्षेत्र में रेक्टीफाइड शराब बेचने के आरोप में वर्ष 2014 में पकड़े गए दो लोगों को कोर्ट ने आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
नानौता थाना क्षेत्र के ग्राम तीतरो मोड़ पुलिया के पास बाग में 7 अक्तूबर 2014 को यूरिया मिलाकर रेक्टीफाइड शराब बेच रहे दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पकड़े गए युवकों ने अपना नाम रतन निवासी ग्राम कल्लरपुर गुर्जर और रमेश निवासी ग्राम जैदपुर बताया। पुलिस के अनुसार प्लास्टिक की केन में रेक्टीफाइड शराब बेची जा रही थी। दोनों के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह रामपुर मनिहारन से कच्ची शराब लाकर उसमें रेक्टीफाइड मिलाकर बोतलों में भरकर बेचते हैं।
एडीजीसी जयद्रथ सिंह पंवार ने बताया कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 60, आबकारी अधिनियम एवं आपीसी की धारा 272 के तहत मामला दर्ज किया गया। यह मामला देवबंद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाबू लाल केसरवानी की न्यायालय में विचाराधीन था। कोर्ट ने इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी पाया और धारा 60 के तहत 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड एवं आईपीसी की धारा 272 में आजीवन कारावास और 6000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतनी होगी।
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नानौता थाना क्षेत्र के ग्राम तीतरो मोड़ पुलिया के पास बाग में 7 अक्तूबर 2014 को यूरिया मिलाकर रेक्टीफाइड शराब बेच रहे दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पकड़े गए युवकों ने अपना नाम रतन निवासी ग्राम कल्लरपुर गुर्जर और रमेश निवासी ग्राम जैदपुर बताया। पुलिस के अनुसार प्लास्टिक की केन में रेक्टीफाइड शराब बेची जा रही थी। दोनों के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह रामपुर मनिहारन से कच्ची शराब लाकर उसमें रेक्टीफाइड मिलाकर बोतलों में भरकर बेचते हैं।
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एडीजीसी जयद्रथ सिंह पंवार ने बताया कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 60, आबकारी अधिनियम एवं आपीसी की धारा 272 के तहत मामला दर्ज किया गया। यह मामला देवबंद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाबू लाल केसरवानी की न्यायालय में विचाराधीन था। कोर्ट ने इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी पाया और धारा 60 के तहत 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड एवं आईपीसी की धारा 272 में आजीवन कारावास और 6000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतनी होगी।
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