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एमएलएसी महमूद और हाजी इकबाल समेत तीन पर मुकदमा
Updated Fri, 06 Apr 2018 12:56 AM IST
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एमएलसी महमूद और हाजी इकबाल समेत तीन पर मुकदमा
बेहट (सहारनपुर)। साढ़े चार बीघा जमीन पर कब्जा करने के आरोप में बसपा के विधानसभा परिषद सदस्य महमूद अली, पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल और बेटे जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपियों पर विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अधिकारियों के निर्देश पर मिर्जापुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
खनन ठेकेदार हाजी मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित विवेक विहार निवासी राकेश अरोड़ा ने बताया कि मिर्जापुर क्षेत्र के अली अकबरपुर में हाजी मोहम्मद इकबाल की यूनिवर्सिटी से सटी करीब साढ़े चार बीघा जमीन थी। यह जमीन उसने 15 फरवरी को 2004 में खरीदी गई थी, तब से जमीन पर उनका ही कब्जा था। आरोप लगाया कि बसपा के विधान परिषद सदस्य महमूद अली, पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल ने अपने बेटे मोहम्मद जावेद के साथ जमीन पर कब्जा कर वहां अवैध निर्माण कर लिया। विरोध करने पर आरोपी पक्ष ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मिर्जापुर थाने के प्रभारी निरीक्षक केपी शर्मा ने बताया कि एमएलसी महमूद अली, पूर्व सदस्य हाजी मो. इकबाल और बेटे मो. जावेद के खिलाफ अवैध कब्जा और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना में आने वाले साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि फतेहपुर टांडा निवासी पाला ने 14 मार्च को पूर्व एमएलसी हाजी मो. इकबाल, उसके बेटे जावेद, अलीशान, वाजिद, अफजाल, पूर्व प्रमुख राव लईक अहमद, नफीस आदि के खिलाफ बलवे, अवैध कब्जे, घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
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बेहट (सहारनपुर)। साढ़े चार बीघा जमीन पर कब्जा करने के आरोप में बसपा के विधानसभा परिषद सदस्य महमूद अली, पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल और बेटे जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपियों पर विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अधिकारियों के निर्देश पर मिर्जापुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
खनन ठेकेदार हाजी मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित विवेक विहार निवासी राकेश अरोड़ा ने बताया कि मिर्जापुर क्षेत्र के अली अकबरपुर में हाजी मोहम्मद इकबाल की यूनिवर्सिटी से सटी करीब साढ़े चार बीघा जमीन थी। यह जमीन उसने 15 फरवरी को 2004 में खरीदी गई थी, तब से जमीन पर उनका ही कब्जा था। आरोप लगाया कि बसपा के विधान परिषद सदस्य महमूद अली, पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल ने अपने बेटे मोहम्मद जावेद के साथ जमीन पर कब्जा कर वहां अवैध निर्माण कर लिया। विरोध करने पर आरोपी पक्ष ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मिर्जापुर थाने के प्रभारी निरीक्षक केपी शर्मा ने बताया कि एमएलसी महमूद अली, पूर्व सदस्य हाजी मो. इकबाल और बेटे मो. जावेद के खिलाफ अवैध कब्जा और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना में आने वाले साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि फतेहपुर टांडा निवासी पाला ने 14 मार्च को पूर्व एमएलसी हाजी मो. इकबाल, उसके बेटे जावेद, अलीशान, वाजिद, अफजाल, पूर्व प्रमुख राव लईक अहमद, नफीस आदि के खिलाफ बलवे, अवैध कब्जे, घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
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