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सहारनपुर: 26 खाद्य विक्रेताओं पर एडीएम प्रशासन ने लगाया 8.35 लाख का जुर्माना
Sat, 18 Feb 2023 06:21 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 18 Feb 2023 06:21 PM IST
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सहारनपुर। बिना लाइसेंस और अधोमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त है। पिछले डेढ़ महीने में अपर जिलाधिकारी प्रशासन की कोर्ट से खाद्य पदार्थों का नमूना अधोमानक एवं बिना लाइसेंस मिलने पर 26 विक्रेताओं पर करीब आठ लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगा है।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद विक्रेेताओं पर कार्रवाई की जाती है। विभाग की ओर से एडीएम प्रशासन कोर्ट और सीजेएम के यहां मुकदमे दायर किए जाते हैं।
सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य) पवन कुमार ने बताया कि एक जनवरी से 15 फरवरी तक 31 नमूनों की जांच रिपोर्ट आने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ एडीएम प्रशासन कोर्ट में दायर किए गए हैं, जबकि 26 विक्रेता ऐसे हैं, जो बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों की बिक्री कर रहे थे या फिर उनके रसगुल्ला, बूंदी का लड्डू, हल्दी पाउडर, पनीर, बेसन लड्डू, खोया, मैदा, मावा के नमूने अधोमानक मिले हैं। ऐसे में एडीएम प्रशासन कोर्ट से 26 विक्रेताओं पर आठ लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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-- एडीएम प्रशासन कोर्ट से इन विक्रेताओं पर लगा जुर्माना
विक्रेता का नाम कितना लगा जुर्माना
पवन शर्मा-- -- 20 हजार
मुजिबुर्रहमान-- -- - 25 हजार
राजेश-- -- -- -- - 15 हजार
अब्दुल कादिर-- -- -- -- - 10 हजार
मो. शाहिद खान-- -- -- -- -- - 20 हजार
इरशाद अहमद-- -- -- -- -- - 25 हजार
मनोज त्यागी-- -- -- -- -- -- 10 हजार
नरेश भटनागर-- -- -- -- -- -- -- 20 हजार
रामकुमार-- -- -- -- -- -- - 15 हजार
सुल्तान-- -- -- -- -- -- -- 25 हजार
अफजाल-- -- -- -- -- - 40 हजार
अंशुमान मिश्रा-- -- -- -- - 15 हजार
अनिल कुमार-- -- -- -- 35 हजार
मुज्ज्मिल-- -- -- -- - 10 हजार
हिमांशु दुग्गल-- -- -- -- 10 हजार
फैसल-- -- -- - 10 हजार
फारूख-- -- -- -- 35 हजार
विजय पाल-- -- -- -- - 15 हजार
इकबाल-- -- -- -- - 10 हजार
वाजिद अली-- -- -- -- - 10 हजार
इकबाल-- -- -- -- 35 हजार
संदीप कुकसाल-- -- -- - 3.50 लाख
अजय कुमार-- -- -- -- 10 हजार
रामेश्वर सिंह-- -- -- -- -- -- - 10 हजार
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खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद विक्रेेताओं पर कार्रवाई की जाती है। विभाग की ओर से एडीएम प्रशासन कोर्ट और सीजेएम के यहां मुकदमे दायर किए जाते हैं।
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सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य) पवन कुमार ने बताया कि एक जनवरी से 15 फरवरी तक 31 नमूनों की जांच रिपोर्ट आने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ एडीएम प्रशासन कोर्ट में दायर किए गए हैं, जबकि 26 विक्रेता ऐसे हैं, जो बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों की बिक्री कर रहे थे या फिर उनके रसगुल्ला, बूंदी का लड्डू, हल्दी पाउडर, पनीर, बेसन लड्डू, खोया, मैदा, मावा के नमूने अधोमानक मिले हैं। ऐसे में एडीएम प्रशासन कोर्ट से 26 विक्रेताओं पर आठ लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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विक्रेता का नाम कितना लगा जुर्माना
पवन शर्मा
मुजिबुर्रहमान
राजेश
अब्दुल कादिर
मो. शाहिद खान
इरशाद अहमद
मनोज त्यागी
नरेश भटनागर
रामकुमार
सुल्तान
अफजाल
अंशुमान मिश्रा
अनिल कुमार
मुज्ज्मिल
हिमांशु दुग्गल
फैसल
फारूख
विजय पाल
इकबाल
वाजिद अली
इकबाल
संदीप कुकसाल
अजय कुमार
रामेश्वर सिंह