{"_id":"5a09e6484f1c1bca678bb30c","slug":"31510598216-saharanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या में तीन लोगों को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या में तीन लोगों को आजीवन कारावास
Updated Tue, 14 Nov 2017 12:06 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सहारनपुर। पांच वर्ष पूर्व ग्राम कुराली में रंजिश के चलते गोलियां बरसाकर एक व्यक्ति की हत्या करने एवं एक को घायल करने के मामले में दोषी पाए गए पिता, पुत्र समेत तीन लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश बबीता रानी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
ग्राम कुराली में 25 जून 2012 को रंजिश के चलते खेत में काम करते समय धीरज सिंह और उनके भाई ईसम सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं थीं। जिसमें धीरज सिंह की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। धीरज के पुत्र प्रदीप ने इस मामले में गांव के ही संदीप उर्फ मूूसा, उसके पिता विक्रम सिंह एवं उनके रिश्तेदार मांगेराम निवासी कोलाखेड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। मामला अपर सत्र न्यायाधीश बबीता रानी की अदालत में चला। सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से गवाहों एवं साक्ष्यों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश बबीता रानी ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने तीनों दोषियों संदीप उर्फ मूसा, विक्रम सिंह निवासी ग्राम कुराली तथा मांगेेराम निवासी ग्राम कोलाखेड़ी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
ग्राम कुराली में 25 जून 2012 को रंजिश के चलते खेत में काम करते समय धीरज सिंह और उनके भाई ईसम सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं थीं। जिसमें धीरज सिंह की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। धीरज के पुत्र प्रदीप ने इस मामले में गांव के ही संदीप उर्फ मूूसा, उसके पिता विक्रम सिंह एवं उनके रिश्तेदार मांगेराम निवासी कोलाखेड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। मामला अपर सत्र न्यायाधीश बबीता रानी की अदालत में चला। सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से गवाहों एवं साक्ष्यों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश बबीता रानी ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने तीनों दोषियों संदीप उर्फ मूसा, विक्रम सिंह निवासी ग्राम कुराली तथा मांगेेराम निवासी ग्राम कोलाखेड़ी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन