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आज से पुन: शुरू होगा टीडीएस का रजिस्ट्रेशन
Updated Thu, 20 Jul 2017 12:10 AM IST
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आज से पुन: शुरू होगा टीडीएस का रजिस्ट्रेशन
सहारनपुर। जीएसटी प्रक्रिया की वजह से टीडीएस रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया था। टीडीएस का रजिस्ट्रेशन पुन: आज यानी 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह जानकारी डीएम पीके पांडेय ने अधिकारियों को दी। वह बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में सरकारी कार्यालयों के आहरण वितरण अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।
डीएम ने कहा कि टीडीएस रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
हर तरह के लेन-देन में टीडीएस नियमानुसार काटे जाने की आवश्यकता है। अधिकारियों को अपने कार्यालय में एक हेल्प डेस्क बनाकर आगंतुकों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। कहा कि जारी आदेश में स्पष्ट है कि 2.5 लाख रुपये तक की धनराशि पर एक वित्तीय वर्ष में टीडीएस काटा जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की तरह 20 लाख सालाना की छूट टीडीएस में नहीं है। इसके चलते सभी को पंजीकरण कराया जाना जरूरी है। अपर आयुक्त राज्य कर विभाग अशफाक अहमद ने जीएसटी व्यवस्था में पंजीयन, टीडीएस कटौती एवं अन्य प्रावधानों के विषय में जानकारी दी। राज्य कर के डिप्टी कमिश्नर अनिल कुमार सिंह ने टीडीएस पंजीकरण की विस्तृत जानकारी दी। बताया कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए उनके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि टीडीएस पंजीकरण के लिए विभाग के लिए ई-मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डीसीटी, विभाग का टिन नंबर, डिजिटल साइन तथा विभाग द्वारा नामित व्यक्ति का पैन नंबर की आवश्यकता होगी।
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सहारनपुर। जीएसटी प्रक्रिया की वजह से टीडीएस रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया था। टीडीएस का रजिस्ट्रेशन पुन: आज यानी 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह जानकारी डीएम पीके पांडेय ने अधिकारियों को दी। वह बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में सरकारी कार्यालयों के आहरण वितरण अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।
डीएम ने कहा कि टीडीएस रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
हर तरह के लेन-देन में टीडीएस नियमानुसार काटे जाने की आवश्यकता है। अधिकारियों को अपने कार्यालय में एक हेल्प डेस्क बनाकर आगंतुकों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। कहा कि जारी आदेश में स्पष्ट है कि 2.5 लाख रुपये तक की धनराशि पर एक वित्तीय वर्ष में टीडीएस काटा जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की तरह 20 लाख सालाना की छूट टीडीएस में नहीं है। इसके चलते सभी को पंजीकरण कराया जाना जरूरी है। अपर आयुक्त राज्य कर विभाग अशफाक अहमद ने जीएसटी व्यवस्था में पंजीयन, टीडीएस कटौती एवं अन्य प्रावधानों के विषय में जानकारी दी। राज्य कर के डिप्टी कमिश्नर अनिल कुमार सिंह ने टीडीएस पंजीकरण की विस्तृत जानकारी दी। बताया कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए उनके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि टीडीएस पंजीकरण के लिए विभाग के लिए ई-मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डीसीटी, विभाग का टिन नंबर, डिजिटल साइन तथा विभाग द्वारा नामित व्यक्ति का पैन नंबर की आवश्यकता होगी।
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