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गैस की अवैध रिफलिंग के आरोप में दो नामजद
Updated Fri, 13 Jul 2018 01:13 AM IST
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गैस की अवैध रिफलिंग में दो के खिलाफ रिपोर्ट
गंगोह। आपूर्ति विभाग की टीम ने मोहल्ला टांकान स्थित एक घर में छापेमारी कर गैस की अवैध रिफलिंग होते पकड़ी है। मौके से छह गैस सिलिंडर एवं रिफलिंग के उपकरण बरामद किए गए। डीएम की संस्तुति पर दो लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
नगर और देहात क्षेत्र में अवैध रूप से गैस रिफलिंग की जा रही है। इससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। मुखबिर की सूचना पर बुधवार रात आपूर्ति निरीक्षक दिनेशचंद्र ने लिपिक इंद्राज सिंह और पुलिस को साथ लेकर मोहल्ला टांकान निवासी गुरुदयाल सिंह के घर पर छापेमारी की। आपूर्ति निरीक्षक ने बताया कि मौके से एक गैस सिलिंडर भरा हुआ, जबकि पांच खाली गैस सिलिंडर बरामद हुए। रिफलिंग के काम आने वाले उपकरण भी मिले है। बताया कि आरोपी गुरुदयाल पिछले कई वर्षों से अपने साथी विकास के साथ मिलकर बडे़ सिलिंडरों से छोटे सिलिंडरों एवं वाहनों में अवैध रूप से गैस की रिफलिंग कर रहा था। रात में ही डीएम को मामले से अवगत कराते हुए आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज करने की संस्तुति करते हुए अनुमति मांगी गई। उनकी अनुमति मिलते ही आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई।
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गंगोह। आपूर्ति विभाग की टीम ने मोहल्ला टांकान स्थित एक घर में छापेमारी कर गैस की अवैध रिफलिंग होते पकड़ी है। मौके से छह गैस सिलिंडर एवं रिफलिंग के उपकरण बरामद किए गए। डीएम की संस्तुति पर दो लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
नगर और देहात क्षेत्र में अवैध रूप से गैस रिफलिंग की जा रही है। इससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। मुखबिर की सूचना पर बुधवार रात आपूर्ति निरीक्षक दिनेशचंद्र ने लिपिक इंद्राज सिंह और पुलिस को साथ लेकर मोहल्ला टांकान निवासी गुरुदयाल सिंह के घर पर छापेमारी की। आपूर्ति निरीक्षक ने बताया कि मौके से एक गैस सिलिंडर भरा हुआ, जबकि पांच खाली गैस सिलिंडर बरामद हुए। रिफलिंग के काम आने वाले उपकरण भी मिले है। बताया कि आरोपी गुरुदयाल पिछले कई वर्षों से अपने साथी विकास के साथ मिलकर बडे़ सिलिंडरों से छोटे सिलिंडरों एवं वाहनों में अवैध रूप से गैस की रिफलिंग कर रहा था। रात में ही डीएम को मामले से अवगत कराते हुए आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज करने की संस्तुति करते हुए अनुमति मांगी गई। उनकी अनुमति मिलते ही आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई।
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