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दुकानों से तीन दिन में हटा लें पॉलीथिन शीट और थैलियां
Updated Sat, 23 Sep 2017 12:15 AM IST
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सहारनपुर (सहारनपुर)। नगर निगम ने प्रतिबंधित की गई पॉलीथिन शीट और थैलियों को तीन दिन के भीतर दुकानों से हटा लेने की अपील दुकानदारों से की है। साथ ही तीन दिन बाद चलने वाले छापेमारी अभियान में किसी भी दुकान पर प्रतिबंधित पॉलीथिन शीट या थैली मिलने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूलने की चेतावनी दी गई है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पॉलीथिन थैलियों और पालीथिन शीट पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी प्रतिबंध के बाद इनका उपयोग गैरकानूनी है। नगर निगम ने प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए पॉलीथिन शीट और पॉलीथिन थैलियों का उत्पादन, व्यापार तथा सेल करने वालों को तीन दिन के भीतर प्रतिबंधित पॉलीथिन थैलियां और शीट बाजार से हटा लेने को कहा है। तीन दिन के बाद नगर निगम छापेमारी अभियान चलाएगा, जिसमें प्रतिबंधित पॉलीथिन थैलियां और शीट को जब्त किए जाएगा। साथ ही एनजीटी के प्रावधानों के तहत संबंधित से जुर्माना भी वसूलेगा, जिसके तहत 50 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है। नगरायुक्त गौरव वर्मा ने कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित उद्यमियों, व्यापारियों और दुकानदारों को प्रतिबंधित पॉलीथिन थैलियों और शीट को हटाने को कहा है।
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केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पॉलीथिन थैलियों और पालीथिन शीट पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी प्रतिबंध के बाद इनका उपयोग गैरकानूनी है। नगर निगम ने प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए पॉलीथिन शीट और पॉलीथिन थैलियों का उत्पादन, व्यापार तथा सेल करने वालों को तीन दिन के भीतर प्रतिबंधित पॉलीथिन थैलियां और शीट बाजार से हटा लेने को कहा है। तीन दिन के बाद नगर निगम छापेमारी अभियान चलाएगा, जिसमें प्रतिबंधित पॉलीथिन थैलियां और शीट को जब्त किए जाएगा। साथ ही एनजीटी के प्रावधानों के तहत संबंधित से जुर्माना भी वसूलेगा, जिसके तहत 50 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है। नगरायुक्त गौरव वर्मा ने कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित उद्यमियों, व्यापारियों और दुकानदारों को प्रतिबंधित पॉलीथिन थैलियों और शीट को हटाने को कहा है।
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