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वाहन उपलब्ध नहीं कराए तो होगी एफआईआर

Sat, 19 May 2018 12:09 AM IST
Updated Sat, 19 May 2018 12:09 AM IST
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वाहन उपलब्ध नहीं कराए तो  होगी एफआईआर
सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पीके पांडेय ने सभी कार्यालयाध्यक्षों को अपने अधीन सरकारी तथा अनुबंधित वाहनों को निर्वाचन कार्य में प्रयोग हेतु 19 मई तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वाहन उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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शुक्रवार को डीएम ने कहा कि बार-बार निर्देशों के बावजूद व्यापार कर विभाग के वाहन संख्या यूपी-32 बीजी-2438,यूपी-11एजी-0153,यूपी-11एजी-0405, यूपी-11एजी-0137, यूपी-32बीजी-2021 तथा यूपी-19-जी-0031 को निर्वाचन कार्य के लिए यातायात प्रकोष्ठ में उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संबंधित वाहनों को 19 मई को पूर्वाह्न 11 बजे तक यातायात प्रकोष्ठ में आमद कराकर लॉग-बुक प्राप्त नहीं की गई तो उनके खिलाफ एफआईआर एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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