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दिव्यांग वर-वधू को मिलेगा सरकार से तोहफा
Updated Sun, 25 Nov 2018 01:00 AM IST
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दिव्यांग वर-वधू को मिलेगा सरकार से तोहफा
सहारनपुर। सामूहिक विवाह योजना से अलग दिव्यांग युवक-युवती को शादी के लिए सरकार आर्थिक मदद का तोहफा देगी। इसके तहत दिव्यांग युवक को 15 और युवती को 20 हजार रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। योजना का लाभ दिलाने के लिए जनपद में कवायद तेज हो गई है।
मुख्यमंत्री सामूहिक योजना से अलग इस योजना में दिव्यांग युवक-युवती को सरकार पुरस्कार के रूप में आर्थिक मदद करेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद योजना का लाभ दिया जाएगा। जांच में पात्रता साबित होने के बाद युवक को 15 और युवती को 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने गाइड लाइन जारी कर संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं। अब तक योजना के लाभ के लिए ऑफ लाइन आवेदन किए जाते थे, लेकिन इस बार पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ब्रजपाल सिंह ने बताया कि युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। पात्रता के लिए युवक की आयु 21 से कम व 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। युवती की उम्र 18 से कम व 45 वर्ष अधिक न हो। इनमें कोई आयकरदाता नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग से 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाणपत्र प्राप्त होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए अभी तक तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं।
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सहारनपुर। सामूहिक विवाह योजना से अलग दिव्यांग युवक-युवती को शादी के लिए सरकार आर्थिक मदद का तोहफा देगी। इसके तहत दिव्यांग युवक को 15 और युवती को 20 हजार रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। योजना का लाभ दिलाने के लिए जनपद में कवायद तेज हो गई है।
मुख्यमंत्री सामूहिक योजना से अलग इस योजना में दिव्यांग युवक-युवती को सरकार पुरस्कार के रूप में आर्थिक मदद करेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद योजना का लाभ दिया जाएगा। जांच में पात्रता साबित होने के बाद युवक को 15 और युवती को 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने गाइड लाइन जारी कर संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं। अब तक योजना के लाभ के लिए ऑफ लाइन आवेदन किए जाते थे, लेकिन इस बार पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ब्रजपाल सिंह ने बताया कि युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। पात्रता के लिए युवक की आयु 21 से कम व 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। युवती की उम्र 18 से कम व 45 वर्ष अधिक न हो। इनमें कोई आयकरदाता नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग से 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाणपत्र प्राप्त होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए अभी तक तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं।
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