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कोर्ट की अवमानना में फंसे एसओ पटवाई, नोटिस जारी
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कोर्ट की अवमानना में फंसे एसओ पटवाई, नोटिस जारी
जमानत के बाद आरोपी का सत्यापन न भेजने का आरोप
रामपुर। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद आरोपी के पते का सत्यापन कराने के लिए रामपुर के कोर्ट से पत्र जारी किया गया था, लेकिन पटवाई एसओ द्वारा इस मामले में सत्यापन नहीं कराया गया और न रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। जिस पर कोर्ट ने एसओ पटवाई के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी करते हुए बुधवार को तलब किया है।
मामला पटवाई थानाक्षेत्र के रहटगंज गांव का है। गांव निवासी राकेश को मिलक पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद से जेल में बंद है। राकेश की जमानत हाईकोर्ट द्वारा 26 अप्रैल को मंजूर की गई थी। हाईकोर्ट का आदेश स्थानीय कोर्ट में दाखिल किया गया और आदेश के अनुसार आरोपी का पता सत्यापन करने के आदेश भी कोर्ट द्वारा दिए गए थे। जिस पर कोर्ट ने 30 अप्रैल 2022 को जमानती दाखिल होने के बाद कोर्ट ने आरोपी का सत्यापन के लिए एसपी को पत्र लिखा। एसपी ने पत्र की कॉपी पटवाई पुलिस को भेज दी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित नहीं की। जिस पर कोर्ट ने सात मई 2022 को पुन: एक पत्र पुलिस अधीक्षक को भेजा। उसके बाद भी पटवाई पुलिस ने कोई भी रिपोर्ट कोर्ट में नहीं भेजी। जिस पर आरोपी के अधिवक्ता ने एडीजे तृतीय निशांत देव की कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एसओ पटवाई को नोटिस जारी करते हुए बुधवार को तलब किया है।
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जमानत के बाद आरोपी का सत्यापन न भेजने का आरोप
रामपुर। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद आरोपी के पते का सत्यापन कराने के लिए रामपुर के कोर्ट से पत्र जारी किया गया था, लेकिन पटवाई एसओ द्वारा इस मामले में सत्यापन नहीं कराया गया और न रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। जिस पर कोर्ट ने एसओ पटवाई के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी करते हुए बुधवार को तलब किया है।
मामला पटवाई थानाक्षेत्र के रहटगंज गांव का है। गांव निवासी राकेश को मिलक पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद से जेल में बंद है। राकेश की जमानत हाईकोर्ट द्वारा 26 अप्रैल को मंजूर की गई थी। हाईकोर्ट का आदेश स्थानीय कोर्ट में दाखिल किया गया और आदेश के अनुसार आरोपी का पता सत्यापन करने के आदेश भी कोर्ट द्वारा दिए गए थे। जिस पर कोर्ट ने 30 अप्रैल 2022 को जमानती दाखिल होने के बाद कोर्ट ने आरोपी का सत्यापन के लिए एसपी को पत्र लिखा। एसपी ने पत्र की कॉपी पटवाई पुलिस को भेज दी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित नहीं की। जिस पर कोर्ट ने सात मई 2022 को पुन: एक पत्र पुलिस अधीक्षक को भेजा। उसके बाद भी पटवाई पुलिस ने कोई भी रिपोर्ट कोर्ट में नहीं भेजी। जिस पर आरोपी के अधिवक्ता ने एडीजे तृतीय निशांत देव की कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एसओ पटवाई को नोटिस जारी करते हुए बुधवार को तलब किया है।
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