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रामपुर कोर्ट: आजम खां की अपील पर बहस पूरी, फैसला आ सकता है कल, सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में की थी अपील

Thu, 21 Dec 2023 06:33 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 21 Dec 2023 06:33 PM IST
सार

दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई जा चुकी है। तीनों इस समय अलग-अलग जेल में बंद हैं। आजम ने सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की थी। 

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Rampur Court: Debate on Azam Khan appeal completed, decision may come tomorrow
आजम खां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दो जन्म प्रमाण के मामले में सात-सात साल की सजा काट रहे सपा नेता आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तजीन फात्मा की अपील पर सेशन कोर्ट में बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले में शनिवार को फैसला सुनाया जा सकता है। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अब्दुल्ला के साथ ही सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डा.तजीन फात्मा दोषी करार दिए गए थे।

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कोर्ट उनको सात-सात साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुना चुकी है। यह सभी लोग अलग-अलग जेल में सजा काट रहे हैं। सपा नेता आजम खां सीतापुर, अब्दुल्ला हरदोई जबकि तजीन फात्मा रामपुर जेल में बंद हैं। जेल में बंद सपा नेता आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम ने सजा के खिलाफ तीनों ने सेशन कोर्ट में अपील की है।
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इसके बाद सुनवाई चल रही है। बृहस्पतिवार को इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित  सक्सेना और एडीजीसी कुमार सौरभ ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। शनिवार को इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।

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