रामपुर क्वालिटी बार केस: सपा नेता आजम खां की जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष की गवाही पूरी, 15 मई को अगली सुनवाई
क्वालिटी बार जमीन कब्जा मामले में सपा नेता आजम खां की जमानत याचिका पर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 मई को तय की है।
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क्वालिटी बार कब्जाने के मामले में जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे सपा नेता आजम खां की जमानत अर्जी पर बहस शुरू हो गई। मंगलवार को बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई। अभियोजन ने इसके लिए वक्त मांगा। इसकी अगली सुनवाई के लिए 15 मई को होगी। यह मामला सिविल लाइंस क्षेत्र में हाईवे स्थित क्वालिटी बार का है।
बार स्वामी गगन अरोड़ा की शिकायत पर 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आजम खां ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह को अपनी पत्नी को 1200 रुपये किराये पर नाम कर दी थी।
बाद में इसमें आजम खां के बेटे को भी सह किरायेदार के रूप में दर्शा दिया गया था। उस समय जिला सहकारी संघ के चेयरमैन जफर अली जाफरी थे। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया था। पुलिस ने चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खां की पत्नी पूर्व सांसद डाॅ. तजीन फात्मा व बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को नामजद किया था।
मुकदमे की जांच कर तीनों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान पुलिस ने सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बना लिया था। आरोपी बनने के बाद इस मामले में एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
निचली अदालत के जमानत पर आए फैसले को अब सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में बचाव पक्ष की बहस की गई जो कि पूरी हो गई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने वक्त मांगा। इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी गई।
गवाह को धमकाने के मामले में भी जमानत अर्जी पर 15 को सुनवाई
गवाह को धमकाने के मामले में निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद सपा नेता आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल करते हुए सेशन कोर्ट की शरण ली है। मंगलवार को इसकी सुनवाई होनी थी लेकिन पुलिस रिपोर्ट न आने की वजह से अगली तारीख दे दी गई।
बताते चलें कि 17 अगस्त 2022 को अबरार हुसैन ने थाना गंज में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि आजम खान और उनके साथी वादी के घर में घुसे। उन्होंने वादी और उनकी पत्नी को न्यायालय में गवाही न देने के लिए धमकाया। साथ ही गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इस मामले में आजम खां की जमानत याचिका एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज हो चुकी है। सपा नेता की ओर से इस मामले में सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है,जिस पर अब 15 मई को सुनवाई होगी।